अवैध पटाखा दुकानों के विरुद्ध छापेमारी दल गठित

- अनुज्ञप्तिधारी अपने कोटे के अनुसार ही रखेंगे पटाखा --------- जासं दरभंगा दीपावली एवं छठ

By JagranEdited By: Publish:Sun, 01 Nov 2020 09:29 PM (IST) Updated:Sun, 01 Nov 2020 09:29 PM (IST)
अवैध पटाखा दुकानों के विरुद्ध छापेमारी दल गठित
अवैध पटाखा दुकानों के विरुद्ध छापेमारी दल गठित

- अनुज्ञप्तिधारी अपने कोटे के अनुसार ही रखेंगे पटाखा

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जासं, दरभंगा : दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर काफी संख्या में पटाखा की खरीद - बिक्री होती है। ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ होने के कारण पटाखों से जानमाल एवं जनस्वास्थ्य की क्षति की संभावना बनी रहती है। सुरक्षा की ²ष्टि से पटाखों को जलाना किसी भी स्थान पर रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। उपरोक्त बातें जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहीं। कहा- ऐसा देखा जाता है कि छठ एवं दीपावली जैसे पर्व के अवसर पर वैध अनुज्ञप्ति धारक के अलावे बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी पटाखों की बिक्री अनेक स्थानों पर की जाती है। दुकानदारों द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है। इसलिए पटाखा दुकानदारों पर सतत निगरानी रखने हेतु नियमित जांच की आवश्यकता को देखते हुए टीम गठित की गई है। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, बेनीपुर व बिरौल के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बेनीपुर व बिरौल शामिल है। वहीं,

अग्निशाम पदाधिकारी दरभंगा, नगर प्रबंधक, नगर निगम दरभंगा, नगर परिषद् बेनीपुर के अतिरिक्त सभी बीडीओ व सीओ शामिल है।

जांच दल को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से भंडारण एवं बिक्री करने वाले दुकानदारों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए तथा सभी वैध अनुज्ञप्तिधारी के दुकानों का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि दुकानदारों के द्वारा विस्फोटक अधिनियम- 2008 एवं अन्य सुसंगत निदेशों का पालन किया जा रहा है।

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