250 गज के दायरे में रहेगी धारा 144 लागू

परीक्षा केन्द्रों के ढाई सौ गज के रेडियस में गुरुवार से धारा 144 लागू रहेगी। दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों ने परीक्षा के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परीक्षा के दौरान दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संपूर्ण विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंपी गई है। परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी राघवेन्द्र ¨सह और आरक्षी अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण विधि व्यवस्था में तैनात पदाधिकारी परीक्षा अवधि में लगातार क्षेत्र में बने रहेंगे तथा अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते रहेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Feb 2019 01:31 AM (IST) Updated:Thu, 21 Feb 2019 01:31 AM (IST)
250 गज के दायरे में रहेगी धारा 144 लागू
250 गज के दायरे में रहेगी धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, बक्सर : परीक्षा केन्द्रों के ढाई सौ गज के रेडियस में गुरुवार से धारा 144 लागू रहेगी। दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों ने परीक्षा के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परीक्षा के दौरान दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संपूर्ण विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंपी गई है। परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी राघवेन्द्र ¨सह और आरक्षी अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा जारी संयुक्त आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण विधि व्यवस्था में तैनात पदाधिकारी परीक्षा अवधि में लगातार क्षेत्र में बने रहेंगे तथा अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करते रहेंगे। इस दौरान ये पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा का संचालन स्वच्छ व कदाचार मुक्त वातावरण में हो। संयुक्त आदेश में कहा गया है कि जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा परीक्षा के समय लगातार गश्ती दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी का लोकेशन लिया जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार की कोई सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई गंभीर मामला है तो उससे जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक को भी अवगत कराया जाए।

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