ड्रग्स मामले में एक को एक वर्ष की सजा
बक्सर व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच की अदालत में गुरुवार को एनडीपीएस मुकदमे की सुनवाई क
बक्सर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच की अदालत में गुरुवार को एनडीपीएस मुकदमे की सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्र ने दोनो पक्षो की दलील में उधारी राय के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। उन्होंने दवी की धारा 21 ए व 22 ए के तहत एक वर्ष सश्रम कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही दो हजार पांच सौ का जुर्माना लगाया। वह जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है।
घटना 1 अक्टूबर 2019 को घटी थी। वही जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 15-15 दिन की साधारण कारावास की सजा स्वत: बढ़ जाएगी। इस सम्बंध में अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना की पुलिस ने उधारी राय को दस ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था।