आज से 15 तक लॉक हुआ सबकुछ, डीएम ने दिया आदेश

बक्सर राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी अमन समीर ने बुधवार से 15 तक के लिए

By JagranEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 08:50 PM (IST) Updated:Tue, 04 May 2021 08:50 PM (IST)
आज से 15 तक लॉक हुआ सबकुछ, डीएम ने दिया आदेश
आज से 15 तक लॉक हुआ सबकुछ, डीएम ने दिया आदेश

बक्सर : राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी अमन समीर ने बुधवार से 15 तक के लिए जिले में लॉक डाउन की घोषणा कर दी। डीएम ने समुदाय के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धारा 144 के अधीन इस बाबत आदेश जारी किया है। कहा गया है कि इसके तहत सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यालय खुले रहेंगे।

अपवाद स्वरूप खुलने वाले कार्यालयों में जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। इस दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री यथा फल एवं सब्जी तथा मांस-मछली, दूध एवं पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा बैंकिग, बीमा एवं एटीएम से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, ई-कॉमर्स एवं कुरियर सर्विस की गतिविधियां, प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, पेट्रोल पंप एलपीजी आदि सेवाएं खुली रहेंगी।

खुले रहेंगे अस्पताल एवं अन्य संबंधित प्रतिष्ठान

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पशु स्वास्थ्य सहित एवं उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य करेंगे।

शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगी क‌र्फ्यू

इस दौरान रात्रि क‌र्फ्यू भी लागू रहेगी। रात्रि क‌र्फ्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यही नहीं, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी तरह की परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं होगा।

बंद रहेगा सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन

लॉक डाउन के दौरान सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास निर्गत है तथा सभी प्रकार के मालवाहक वाहन के परिचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी।

रेस्टोरेंट से होगी केवल होम डिलीवरी

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्वीमिग पुल, स्टेडियम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल होंगे जबकि, श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की अधिसीमा अनुमान्य होगी।

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