चुनाव से पहले करा लें शस्त्रों का सत्यापन, वरना पड़ेगा फेरा

लोक सभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शस्त्रों के सत्यापन कराने के लिए चुनाव पूर्व तीन आखिरी तिथियों की घोषणा की है। इसके पहले दिन बुधवार को जिले के विभिन्न थाना परिसर में लाइसेंस धारकों की

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Feb 2019 01:25 AM (IST) Updated:Thu, 21 Feb 2019 01:25 AM (IST)
चुनाव से पहले करा लें शस्त्रों का सत्यापन, वरना पड़ेगा फेरा
चुनाव से पहले करा लें शस्त्रों का सत्यापन, वरना पड़ेगा फेरा

जागरण संवाददाता, बक्सर : लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शस्त्रों के सत्यापन कराने के लिए चुनाव पूर्व तीन आखिरी तिथियों की घोषणा की है। इसके पहले दिन बुधवार को जिले के विभिन्न थाना परिसर में लाइसेंस धारकों की शस्त्र सत्यापन कराने के लिए भारी भीड़ देखी गई। इस बार सत्यापन में चूक होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

लोक सभा चुनाव के मद्देनजर शस्त्रों के सत्यापन के लिए चुनाव पूर्व अंतिम तिथियों की जिला प्रशासन द्वारा घोषणा कर दी गई है।

इसके लिए 20 फरवरी, एक तथा दो मार्च को तीन तिथियों का निर्धारण किया गया है। इन तीनों तिथियों पर जिले के सभी थानों में थानाध्यक्ष के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा अंचलाधिकारी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत पहले दिन बुधवार को जिले के विभिन्न थानों पर लाइसेंस धारकों की शस्त्रों के सत्यापन के लिए भारी भीड़ लगी रही। सभी शस्त्र धारक मौके पर अपने शस्त्रों के साथ सत्यापन को पहुंचे हुए थे। इस दौरान बुधवार को नगर थाना में बीडीओ रोहित कुमार मिश्रा की मौजूदगी में 60 से अधिक शस्त्रों का सत्यापन किया गया। इसके पूर्व भी जिला प्रशासन द्वारा नवम्बर 2018 में सत्यापन के लिए तिथि का निर्धारण किया गया था। बावजूद इसके सभी शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण एक बार फिर दिसम्बर में लाइसेंस धारकों को सत्यापन का मौका दिया गया। फिर भी सत्यापन कार्य पूरा नहीं हो सका। लिहाजा इस बार लोक सभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए अंतिम तिथियों की घोषणा की गई है। इसमें जिन लाइसेंस धारकों द्वारा अब तक सत्यापन नहीं कराया गया है उनकी सूची संबंधित थाना को भेज दी गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा इस बात की चेतावनी जारी की गई है कि अब जिन लोगों का सत्यापन कार्य बाकी रह जाएगा। उनके विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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