आपसी विवाद में घर में घुसकर मारी गोली, प्राथमिकी दर्ज

स्थानीय थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में दो पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद में गोली मारकर जख्मी करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर अपने पड़ोसी और सगे साला चौकीदार को नामजद अभियुक्त बनाया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 16 Oct 2018 04:14 PM (IST) Updated:Tue, 16 Oct 2018 04:14 PM (IST)
आपसी विवाद में घर में घुसकर मारी गोली, प्राथमिकी दर्ज
आपसी विवाद में घर में घुसकर मारी गोली, प्राथमिकी दर्ज

बक्सर । स्थानीय थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में दो पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद में गोली मारकर जख्मी करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर अपने पड़ोसी और सगे साला चौकीदार को नामजद अभियुक्त बनाया है। वहीं, पुलिसिया जांच में मामला संदेहास्पद बताया जा रहा है। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर निवासी केशो यादव द्वारा थाने के दिए गए आवेदन के अनुसार वह सपरिवार अपने घर में सोया था। इसी बीच उसका पड़ोसी तथा रिश्ते में साला वसुधर यादव का पुत्र रामजी यादव, जो स्थानीय थाना में चौकीदार है, उनके घर पर रात दो बजे आकर दरवाजा खुलवा घर में घुस गया और गाली-गलौज करने लगा। जिसका विरोध करने पर वह आपे से बाहर हो गया और देसी कट्टा से गोली चला दी। गोली मेरे बाएं हाथ की कलाई में लगी। इसी बीच हल्ला होने के बाद वह भाग खड़ा हुआ। इसके बाद परिजन की सहायता से पुलिस को सूचना देने के बाद इलाज के लिए रघुनाथपुर अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बक्सर रेफर कर दिया। इधर, पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई। साले-बहनोई के बीच वर्षो पुराना विवाद जिस शख्स को गोली लगी है। वह भोजपुर जिले के पीरो थाना अंतर्गत लांगा टोला गांव का मूल निवासी है। जो आज से तीस-पैंतीस साल पूर्व अपने ससुराल में बस गया। जिस रामजी यादव पर यह गोली मारने का आरोप लगा रहा है। वह इसके साले का लड़का है। साल 2009 में  केशो यादव तथा उनके लड़के धनलाल यादव ने रामजी यादव के घर पर हमला कर धारदार हथियार से इसके पिता वसुधर यादव एवं उनकी पत्नी आसतुरनी देवी को काटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जिसमें इलाज के दौरान आसतुरनी देवी की मौत हो गई थी। उस समय किसी तरह केशो यादव बच गया। लेकिन, उसका लड़का धनलाल न्यायालय से दोषी करार होते हुए आजीवन कैद की सजा भुगत रहा है। थानाध्यक्ष एकरार अहमद खान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लेकिन, मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आगे से गोली कोई सीने पर मारेगा कि बांह की कलाई में। यह सोचनेवाली बात है।

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