कोरोना से डरें नहीं, बचाव के लिए बरतें सावधानियां

बक्सर देश में कोरोना संक्रमण पार्ट टू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिसे लेकर कें

By JagranEdited By: Publish:Sun, 18 Apr 2021 09:25 PM (IST) Updated:Sun, 18 Apr 2021 09:25 PM (IST)
कोरोना से डरें नहीं, बचाव के लिए बरतें सावधानियां
कोरोना से डरें नहीं, बचाव के लिए बरतें सावधानियां

बक्सर : देश में कोरोना संक्रमण पार्ट टू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिसे लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बार-बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें। और इस दौरान कोई घर से बाहर ना निकले। लेकिन स्थानीय शहर के साथ ही कई गांवों में ऐसा देखा जा रहा है कि शासन-प्रशासन के एडवाइजरी का लोगो पर कोई असर नहीं हो रहा है और लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं।

रविवार को युवा समाजसेवी अजय राय के नेतृत्व नगर के बंधन पटवां रोड सहित राजगढ़ चौक पर दुकानदारों और स्थानीय लोगो के बीच जागरुकता अभियान चलाया गया। इस दौरान युवा अजय ने कहा कि इस वैश्विक महामारी की घड़ी में फिलहाल हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और देश के लिए जिम्मेदार होना होगा। यह देश हमारा भविष्य है और हमें अपने आस-पास की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस दौरान ''''दो-गज की दूरी, मास्क है जरूरी'''' सहित कई स्लोगन के माध्यम लोगो के बीच मास्क पहनने तथा एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। यही नहीं प्रत्येक दुकानों के आगे स्लोगन लिखे पोस्टर को चिपकाया गया और रस्सी से घेराव भी किया गया, ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिग का पालन कर सकें। इस जागरूकता अभियान में चंद्रकांत दुबे, प्रमोद खरवार, विशाल सिंह, प्रद्युमन कुमार, भोलु सिंह, दिनेश प्रसाद, मनीष सिंह, राहुल कुमार और कुंदन कुमार सहित दर्जनों युवा शामिल रहें।

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला परिवहन पदाधिकारी ने दिए निर्देश

बक्सर : जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सभी वाहन मालिको को निर्देशित किया गया है कि अगले आदेश तक कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए बैठाने की क्षमता के 50 फीसद ही सवारी बैठायेंगे। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान पाया गया है कि आदेश की अवहेलना की जा रही है। साथ ही बस के ऊपर भी सवारी बैठायी जा रही है। यह आदेश सभी प्रकार के वाहनों यथा-ई रिक्शा, ऑटो, रिक्शा, बस इत्यादि सभी सवारी वाहनों के लिए है। पकडे़ जाने पर मोटर वाहन अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जुर्माना एवं प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। साथ ही एक सप्ताह के लिए वाहन को जब्त कर लिया जायेगा।

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