भोजपुर में कृषि के नाम पर लिए गए ट्रैक्टरों से चलता है बालू ढुलाई का खेल

जिले में ट्रकों के अलावा सर्वाधिक बालू ढुलाई का खेल ट्रैक्टरों से ही होता है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Jul 2021 10:38 PM (IST) Updated:Wed, 21 Jul 2021 10:38 PM (IST)
भोजपुर में कृषि के नाम पर लिए गए 
ट्रैक्टरों से चलता है बालू ढुलाई का खेल
भोजपुर में कृषि के नाम पर लिए गए ट्रैक्टरों से चलता है बालू ढुलाई का खेल

आरा। भोजपुर जिले में कृषि के नाम पर लिए गए ट्रैक्टरों से बालू ढुलाई का खेल चलता है। ट्रकों के अलावा सर्वाधिक बालू ढुलाई का खेल ट्रैक्टरों से ही होता है। विगत तीन महीने के दौरान अगर पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालें पता चलता है कि 160 से अधिक ट्रैक्टर बालू परिवहन में जब्त किए गए हैं। बालू खनन पर पाबंदी के बावजूद कोईलवर से लेकर बड़हरा इलाके में ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का वीडियो लगातार वायरल होता रहा है। अब जबकि, सरकार ने अवैध बालू खनन और परिवहन में शामिल वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए नया फार्मूला बनाया है, उससे वाहन मालिकों को बड़ा झटका लगा है। ---

परमिट भी हो सकता है रद

पुलिस सूत्रों की मानें तो यह बात प्रकाश में आई है कि अधिकांश लोगों ने कृषि के नाम पर ट्रैक्टरों का परमिट लिया है। जबकि, उसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों और बालू ढुलाई में किया जाता है। कृषि कार्य को लेकर लिए गए ट्रैक्टरों का व्यवसायिक प्रयोग गलत है। नियमनुसार गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई का प्रवाधान भी है। मई महीने में तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दूबे ने इसे लेकर कवायद शुरू की थी। उन्होंने सभी थानों को अवैध खनन और परिवहन में जब्त ट्रैक्टरों का ब्यौरा खंगालने का निर्देश दिया था । वाहनों की खरीद कैसे की गई, इसका भी पता लगाने का निर्देश दिया गया था।

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हर महीने जब्त होते है 50 से अधिक बालू लदे ट्रैक्टर

पुलिस रिकार्ड देखने से प्रतीत हो रहा है कि बालू ढुलाई के खेल में हर महीने करीब 50 से अधिक ट्रैक्टर जब्त होते हैं। इसमें कुछ ट्रैक्टर परिवहन विभाग के आशीर्वाद से जुर्माना देकर छूट गए तो कुछ ट्रैक्टर अब भी जब्त है। हाल के महीनों में बड़हरा के फूहां, कोईवलर के कमालुचक चक, सेमरा-महादवेचक, चांदी बहियारा, संदेश, अजीमाबाद और इमादपुर के बिहटा इलाके से 160 से अधिक ट्रैक्टर जब्त हुए हैं।

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नई नियमावली से सकते में पड़े वाहन मालिक

अवैध खनन पर नकेल के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दी है। इस नियमावली के तहत सरकार ने 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है। साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने बिहार खनिज नियमावली-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है। इसमें अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने और चार लाख तक शमन की राशि के साथ खनिज स्वामित्व का 25 गुना जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है। जबकि, पूर्व में पांच से दस हजार रुपये ही जुर्माना लगता था। अब चार लाख रुपये से अधिक लग जाएगा।

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हाल में कार्रवाईयों पर एक नजर

- 160 ट्रैक्टर किए गए जब्त

- 330 बालू लदे ट्रक किए गए जब्त

- 12 पोकलेश मशीन जब्त

- 05 हाईवा गाड़ी जब्त

- 01 जेसीबी गाड़ी जब्त

- 07 मोटर साइकिल जब्त

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