भोजपुर में पहले की तरह तीन दिन खुलेंगी दुकानें, एक घंटे बढ़ी अवधि

आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बुधवार 16 जून से जिले में पहले की तरह सरकार के आदेश पर सप्ताह में तीन दिन ही दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस आदेश में एक घंटे की अवधि बढ़ा दी गई है। सोमवार बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। अब सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक जिले की सभी दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के दफ्तर शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 12:07 AM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 12:07 AM (IST)
भोजपुर में पहले की तरह तीन दिन खुलेंगी दुकानें, एक घंटे बढ़ी अवधि
भोजपुर में पहले की तरह तीन दिन खुलेंगी दुकानें, एक घंटे बढ़ी अवधि

आरा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बुधवार 16 जून से जिले में पहले की तरह सरकार के आदेश पर सप्ताह में तीन दिन ही दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस आदेश में एक घंटे की अवधि बढ़ा दी गई है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। अब सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक जिले की सभी दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के दफ्तर शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। परंतु इसमें उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखने का निर्देश दिया गया है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर अभी रोक जारी रहेगी। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में दुकानदारों एवं ग्राहकों समेत आम लोगों को कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन शत प्रतिशत करने का निर्देश जारी किया है, ताकि संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ सके।

अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। इसके अलावा बैंकिग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैकिग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, फल सब्जी, मांस-मछली, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रात: छह बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी।

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अभी बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान:

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कालेज, कोचिग संस्थान, ट्रेनिग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। आनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।

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धार्मिक स्थल, खेल मैदान, पार्क व सिनेमाघर रहेंगे बंद:

सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन और समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हाल, शॉपिग माल, क्लब, स्विमिग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थानें को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

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