थानाध्यक्ष के वेतन पर कोर्ट ने लगाई रोक
कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) प्रणव शंकर ने गुरुवार को उदवंतनगर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
आरा। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) प्रणव शंकर ने गुरुवार को उदवंतनगर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सीजेएम ने अपने आदेश की प्रति राज्य के डीजीपी व पटना के जोनल आईजी को भेजने का आदेश दिया है। दरअसल, उदवंतनगर थानान्तर्गत मसाढ़ गांव निवासी सुरेन्द्र मिश्र ने वर्ष, 2016 में आरा के सीजेएम की कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि उनकी स्कार्पियो गाड़ी को दो लोगों ने भाड़े पर लेकर इलाहाबाद चले गए थे। उन्होंने उनकी गाड़ी वापस नहीं की। इस मामले में कोर्ट ने सम्बंधित थाना से जांच रिपोर्ट की मांग की थी। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी थाना से कोई रिपोर्ट नहीं आया। जबकि कोर्ट ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी मांगा था। लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा कोर्ट के इस आदेश की भी अवहेलना की गई। थानाध्यक्ष से कोई जवाब नहीं मिलने पर सीजेएम प्रणव शंकर ने उदवंतनगर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।