प्रत्येक पंचायत में सात एंबुलेंस उपलब्ध कराएगी सरकार
राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में सात एंबुलेंस सरकारी अनुदान पर देने के लिए परिवहन विभाग के अंतर्गत 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।
आरा। राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में सात एंबुलेंस सरकारी अनुदान पर देने के लिए परिवहन विभाग के अंतर्गत 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इसमें लाभार्थियों को प्रत्येक एंबुलेंस पर दो लाख अनुदान की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पंचायतों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एलान किया है। आदेश के अनुसार प्रति पंचायत सात लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड दो लाभुक एक अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को एंबुलेंस के क्रय पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत और अधिकतम दो लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान किया है। इसके आलोक में मात्र वैसे इच्छुक आवेदक जो योजना के अंतर्गत एंबुलेंस का क्रय करना चाहते हैं, उनसे आवेदन की मांग की गई है। आठवें चरण के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा योजना के लाभ हेतु आवेदन दिए गए हैं उनसे भी एंबुलेंस के क्रय का विकल्प प्राप्त किया जाना है। जिन आवेदकों के द्वारा एंबुलेंस के क्रय का विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा एवं नए प्राप्त आवेदन के आधार पर लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर योजना के संबंध में अवगत कराएंगे। एंबुलेंस के क्रय से संबंधित नए एवं पूर्व के आवेदनों के आधार पर कोटिवार एवं उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा इस पर प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक करते हुए वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रखंड एक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का चयन समिति द्वारा किया जाना है। चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला प्रखंड विकास पदाधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा। जिले में अब तक कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक आरा एवं पीरो से प्राप्त हुआ है। चयन सूची का प्रकाशन 19 मई तक किया जाना है, जिसके आलोक में आपत्ति आमंत्रण 19 से 21 मई तक किया जाएगा। 22 मई तक आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला 24 मई तक किए जाने का निर्देश है, जिसके उपरांत वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुक से अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में सीधे सात दिनों के अंदर भुगतान किए जाने का प्रावधान है।