कोविड-19 के लिए जारी नई गाइडलाइन का करें पालन: डीएम

भोजपुर। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक राकेश दूबे ने गुरुवार को कोविड-19 के संबंध में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थानाध्यक्ष अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत सभी दिशा- निर्देश का अक्षरश अनुपालन कराना सुनिश्चित करें और शाम चार बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। शाम चार बजे के बाद सभी दुकानें जरूरी को छोड़कर नहीं खुलेगी। इस संबंध में सभी थानाध्यक्ष अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया एवं जारी गाइडलाइन का शत- प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Apr 2021 07:59 PM (IST) Updated:Thu, 29 Apr 2021 07:59 PM (IST)
कोविड-19 के लिए जारी नई गाइडलाइन का करें पालन: डीएम
कोविड-19 के लिए जारी नई गाइडलाइन का करें पालन: डीएम

भोजपुर। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक राकेश दूबे ने गुरुवार को कोविड-19 के संबंध में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत सभी दिशा- निर्देश का अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करें और शाम चार बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। शाम चार बजे के बाद सभी दुकानें, जरूरी को छोड़कर नहीं खुलेगी। इस संबंध में सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया एवं जारी गाइडलाइन का शत- प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया।

शाम चार बजे तक ही दुकानों को खुली रखने का आदेश गुरुवार से ही प्रभावी हो गया है। जिले के सभी थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को बाजारों में निकलकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि शहर के गोला सब्जी मंडी की सभी सब्जी दुकानें मध्याह्न 12 बजे बंद होगी और मध्याह्न 12 बजे के बाद ठेलों के माध्यम से सब्जियां गली एवं मुहल्लों में बेची जाएगी। शहर में सब्जी दुकान लगने वाले स्थलों यथा नवादा चौक, सरकारी बस स्टैंड के पास रेलवे स्टेशन के नजदीक, पकड़ी चैक, बाजार समिति, हाउसिग कालनी, धरहरा, शिवगंज मोड़ आदि स्थानों पर दुकानदार दुकान लगाकर सब्जी नहीं बेचेंगे, इन स्थलों पर सब्जी बेचना वर्जित रहेगा।

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ठेला के माध्यम से शाम छह बजे तक होगी सब्जी की बिक्री:

जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में ठेलों के माध्यम से सब्जी की बिक्री संध्या छह बजे तक होगी। इसके बाद ठेलों के माध्यम से सब्जी की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पूर्व में जिला प्रशासन ने जिले में अल्टरनेट डे पर दुकान खोलने संबंधी आदेश जारी किया था, जो लागू रहेंगे। परंतु दुकान शाम चार बजे तक बंद हो जाएगी।

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थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ को दुकानें बंद कराने का जिम्मा:

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आपके यहां सब्जी मंडी, पशु मेला आदि में भीड़-भाड़ हो रहा है और इसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वैसे सब्जी मंडी, मेला आदि को बंद कराने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें और इसकी सूचना उपलब्ध कराएं।

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शाम छह बजे से प्रात: छह बजे तक लागू रहेगा नाइट क‌र्फ्यू:

जिलाधिकारी ने कहा कि रात्रि क‌र्फ्यू शाम छह बजे से प्रात: छह बजे तक लागू रहेगा। सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार जगह चिह्नित कर जांच अभियान चलाकर लागू नाइट क‌र्फ्यू का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

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विवाह में 50 तो दाह संस्कार में 20 व्यक्तियों की इजाजत:

कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अपने निर्णयों में लगातार बदलाव कर रही है। जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है और विवाह समारोह के लिए रात्रि क‌र्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया।

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रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा में खाना खाने पर लगी रोक:

रेस्टोरेंट, ढ़ाबा और भोजनालय में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक किया जा सकेगा। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी डीजे वालों के साथ बैठक कर उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएंगे।

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रात्रि नौ बजे तक खुले रहेंगे सभी पेट्रोल पंप:

जिलांतर्गत सभी पेट्रोल पंपों का संचालन रात्रि नौ बजे तक किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे तथा आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर शेष सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय शाम चार बजे बंद हो जाएंगे। सभी कार्यालय प्रधान अपने स्तर से आदेश का अनुपालन कराएंगे।

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सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत सिटिग क्षमता के अंतर्गत चलेंगे:

सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत सिटिग क्षमता के अधीन संचालित रहेगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी गतिविधियां, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधिया, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य आदि सेवाओं और गतिविधियों पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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सीओ करेंगे कंटेनमेंट जोन में करवाई:

कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा- निदेश के आलोक में सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों इसमें कोविड टेस्ट में निगेटिव परंतु कोविड के लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे का अंतिम संस्कार नगर निकाय क्षेत्रांतर्गत नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत के स्तर से कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से यह कार्य कराया जाएगा। इसे सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एवं नगर आयुक्त, नगर निगम आरा को दिया गया है।

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बीडीओ, सीओ करेंगे जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार:

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक एवं सजग करने हेतु माइकिग के माध्यम से स्थानीय एवं लोकल जानकारी के साथ व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है। वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को मॉनिटरिग की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

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