8 सितंबर 2020, भागलपुर की मासूम बच्ची को बनाना चाहता था हैवानियत का शिकार, पाक्सो के तहत आज सुनाया जाएगी सजा

भागलपुर की मासूम बच्ची के साथ आज से एक साल पहले शालीग्राम यादव नाम के युवक ने हैवानियत दिखानी चाही। बच्ची किसी तरह बचकर अपने माता-पिता के पास पहुंची और फिर शालीग्राम के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पाक्सो के तहत शालीग्राम दोषी करार दिया गया है। आज...

By Shivam BajpaiEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 10:59 AM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 10:59 AM (IST)
8 सितंबर 2020, भागलपुर की मासूम बच्ची को बनाना चाहता था हैवानियत का शिकार, पाक्सो के तहत आज सुनाया जाएगी सजा
भागलपुर की बच्ची के साथ हो जाती अनहोनी लेकिन...

जागरण संवाददाता, भागलपुर : पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने शाहकुंड पहाड़ की तलहटी में किशोरी को अकेली जाते देख दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शालीग्राम यादव को दोषी करार दिया है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान आरोपित को कांड का मुजरिम करार देते हुए सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय कर दिया है। अभियुक्त शालीग्राम शाहकुंड थाना क्षेत्र के खेरही गांव का रहने वाला है।

आठ सितंबर 2020 को किशोरी को बाजार जाते समय सामुदायिक भवन के समीप पहाड़ की तलहटी में अकेले देख उसे दबोच कर गलत काम करने की कोशिश की। किसी तरह किशोरी उसके चंगुल से मुक्त हो वहां से भागकर घर पहुंची थी। मां ने बच्ची का हाल देख घटना की जानकारी पुलिस को दी थी।

अभियुक्त शालीग्राम ने पीड़िता के घर पहुंच कर धमकाते हुए समझौते का दबाव बनाया था। विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने घटना को लेकर कई गवाहों की गवाही कराई। पीडि़ता की मां की गवाही अहम साबित हुई। उसने अपनी गवाही में न्यायालय को बताया था कि उसकी बच्ची अपने फटे कपड़े को दोनों हाथों से किसी तरह ढंकते हुए रोते-बिलखते घर पहुंची थी। अभियुक्त शालीग्राम और उसके समर्थन में समाज के कई लोग तब यह दवाब बना रहे थे कि केस में समझौता कर लो।

-किशोरी से दुष्कर्म का किया था प्रयास, आरोपित दोषी करार -आठ सितंबर 2020 को शाहकुंड थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात -घर पर भी आरोपित ने किया था हमला, समझौते का बनाया था दवाब

Bhagalpur Crime News :  छात्रा का अपहरण कर लैंगिक हमला करने वाले अभियुक्त को चार साल की कैद

- अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

- पीड़िता को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश

- पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने सुनाई सजा

-नवगछिया के बिहपुर झंडापुर में पांच जुलाई 2020 को हुई थी घटना

जागरण संवाददाता, भागलपुर : पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी ङ्क्षसह की अदालत ने बुधवार को छात्रा का अपहरण कर उसपर लैंगिक हमला करने वाले पड़ोसी पंकज कुमार ङ्क्षसह को चार साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस हजार रुपये जुर्माना देने का भी निर्देश दिया है। अपने फैसले में विशेष न्यायाधीश ने पीडि़ता को सहायता राशि कोष से 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का भी आदेश दिया है। मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया।

बेहोशी की हालत में मिली थी पीड़िता

बिहपुर थाना क्षेत्र से पांच जुलाई 2020 को नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। अगवा करने वाले पड़ोसी पंकज सिंह ने उसपर लैंगिक हमला कर उसे बेहोशी की हालत में टिश्यू प्लांट के समीप छोड़ कर भाग गया था। छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने के बाद उसने पंकज सिंह के बारे में स्वजनों को जानकारी दी थी कि उसने उसके साथ गलत काम किया था। घटना की बाबत बिहपुर थाने में आठ जुलाई 2020 को चाचा के लिखित बयान पर केस दर्ज किया गया था। दर्ज केस में पंकज को आरोपित बनाया गया था।

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