पहले नौकरानी से गंदा काम, फिर करवा दिया गर्भपात, आठ वर्ष बाद भागलपुर अदालत ने सुनाया फैसला, You are Guilty
भागलपुर में नौकरानी से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के तीन आरोपित दोषी करार। 29 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा सजौर क्षेत्र में वर्ष 2013 की घटना। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने हुई मामले की सुनवाई।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सजौर थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के मामले की सुनवाई के दौरान तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने सजा के लिए 29 नवंबर की तिथि तय कर दी है। आरोपितों में पंकज दास, विकास दास और रंजू दास शामिल हैं। तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया।
पंकज के घर किशोरी करती थी काम
यह घटना वर्ष 2013 की है। किशोरी सजौर निवासी पंकज दास के घर नौकरानी का काम नौ माह से कर रही थी। इस बीच पंकज की पत्नी शिवचर्चा में शामिल होने घर से बाहर चली गई। इसका फायदा उठा पंकज ने किशोर के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी कि किसी से शिकायत की तो काटकर मार डालेंगे। डर से किशोरी चुप रही। इसके बाद पंकज अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को गर्भ ठहर गया। मां ने जब सवाल-जबाव किया तो किशोरी ने आपबीती बता दी। आरोपित को जानकारी दी गई तो वह अपने सहयोगी विकास और रंजू दास की मदद से किशोरी को चिकित्सक के यहां ले गया और जबरन गर्भपात करा दिया।
लूटकांड में शामिल तीन अपराधी गिरफ्तार
शाहकुंड के सजौर पुलिस नेे तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कजरैली-राधानगर मुख्य मार्ग पर चाड़ा मोड़ के समीप गत मंगलवार को ज्वाखर गांव शोएब जंग खान से 17 हजार नकद और मोबाइल की लूट हुई थी। पुलिस के अनुसार लूटकांड में तीनों अपराधी शामिल थे। थानाध्यक्ष महास्वेता सिन्हा ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधी चड़ा गांव के हैं। इनमें सुनील, राहुल कुमार एवं मिथुन कुमार शामिल हैं। मुख्य आरोपित विकास कुमार अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लूट की राशि इन लोगों ने खर्च कर दी है। मुख्य आरोपित विकास कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।