टैक्स जमा करने के लिए अब कर लें प्लानिंग, नौ लाख सालाना आय पर नहीं देना होगा कर

बचत नहीं करने वालों को पांच लाख रुपये सालाना आय पर न्यूनतम साढ़े बारह हजार रुपये आयकर देना पड़ेगा। ढाई लाख से अधिक आय वालों को हर साल आयकर का रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा।

By Dilip ShuklaEdited By: Publish:Tue, 19 Mar 2019 12:36 PM (IST) Updated:Fri, 22 Mar 2019 10:08 AM (IST)
टैक्स जमा करने के लिए अब कर लें प्लानिंग, नौ लाख सालाना आय पर नहीं देना होगा कर
टैक्स जमा करने के लिए अब कर लें प्लानिंग, नौ लाख सालाना आय पर नहीं देना होगा कर

भागलपुर [जेएनएन]। बजट में आयकर देने वालों दाताओं को काफी राहत दी गई है। इसके लिए अगर आप पहली अप्रैल से प्लानिंग और बचत कर चलें तो सवा नौ लाख रुपये सालाना आय पर भी आयकर नहीं देना पड़ेगा। बचत नहीं करने वालों को पांच लाख रुपये सालाना आय पर न्यूनतम साढ़े बारह हजार रुपये आयकर देना पड़ेगा। ढाई लाख से अधिक आय वालों को हर साल आयकर का रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। 

बजट में पांच लाख सलाना आय वालों को कर से मुक्त कर दिया गया है। यानी 41 हजार 666 रुपये मासिक आय वाले को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। इससे एक रुपये अधिक आय होने पर न्यूनतम साढ़े बाहर हजार रुपये आयकर देना पड़ेगा। बजट में आयकर के विभिन्न धारा में आयकर से बचने का प्रावधान किया है। इसके लिए प्लानिंग करना आवश्यक है। 

सालाना साढ़े छह लाख रुपये आय 

जिस व्यक्ति की मासिक वेतन या आय 54 हजार 166 रुपये है, उसकी सालाना आय साढ़े छह लाख होती है। ऐसे व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये तक जीवन बीमा, सरकारी बचत योजना, शेयर बाजार में रुपये लगाकर आयकर देने से बच सकते हैं। बचत नहीं करने पर 42 हजार पांच सौ रुपये आयकर देना होगा। 

सालाना सात लाख रुपये आय पर 

सात लाख सलाना आय यानी मासिक आय 58 हजार 333 रुपये होगी। डेढ़ लाख रुपये पूंजी निवेश करने के बाद पचास हजार रुपये नेशनल पेंशन स्कीम में जमा कर दें, तो सात लाख रुपये तक आयकर नहीं देना पड़ेगा। बचत नहीं करने पर 52 हजार 500 रुपये आयकर देना पड़ेगा।

7.25 लाख सलाना आय 

मासिक आय 60 हजार 416 रुपये पाने वाले पूंजी निवेश करने, नेशनल पेंशन स्कीम में रुपये जमा करने के बाद 25 हजार रुपये का मेडिकल क्लेम करवा सकते हैं और टैक्स देने से बच सकते है। 

9.35 लाख सालाना आय 

सालाना 9.35 लाख आय वाले का मासिक वेतन या आय 77 हजार 916 रुपये होगी। निवेश, नेशनल पेंशन स्कीम, मेडिकल क्लेम के बाद आवास का लोन ले लें, दो लाख रुपये ब्याज को शामिल कर दें और आयकर देने बच सकते हैं।

प्रधान मंत्री राहत कोष में दान कर छूट पा सकते हैं 

किसी व्यक्ति की सालाना आय 9.35 लाख से अधिक हो और वह आयकर देने से बचना चाहते हैं तो 9.35 लाख अधिक राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दे।

सीए प्रदीप झुनझुनवाला ने कहा कि बजट में खासकर नौकरी पेशा वालों को राहत दी गई है। जिनकी सैलरी पांच लाख से कम थी, पहले उन्हें भी टैक्स जमा करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। वहीं, 50 हजार सैलरी डिडक्शन, 1.50 लाख एक्ट 80 और दो लाख हाउसिंग लोन धारकों को नौ लाख तक की छूट है। 

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