तमंचा किंग है सहरसा का करण, इंटरनेट पर Viral Photo ने पर दिया गया ये नाम
सहरसा जिले से Viral Photo पर लोग तमंचे के साथ दिखाई दे रहे युवक को तमंचा किंग कह रहे हैं। हालांकि अभी तक इस युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर रेल पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है।
संवाद सूत्र, सहरसा। Viral photo: जिले में तमंचे के साथ एक युवक का फोटो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फोटो जिले के सौरबाजार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का बताया जा रहा है। तमंचे लिये युवक का नाम करण पासवान और पिता का नाम पुकार पासवान बताया जा रहा है। सौरबाजार वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले पर जांच की बात कही है। लोगों के मुताबिक करण ही तमंचा लिए है और उसी की फोटो है।
जिले से इस तरह तमंचे के साथ युवक की फोटो ये बताने के लिए काफी है कि अवैध हथियारों की तस्करी किस तरह हो रही है। हालांकि, दैनिक जागरण इन हथियारों और वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है।
रेल पुलिस ने पिस्टल के साथ एक को किया गिरफ्तार
शुक्रवार को रेल पुलिस ने शहर के बंगाली बाजार रेलवे ढ़ाला के समीप से एक बदमाश को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर रेल पुलिस ने शहर के बंगाली बाजार ढाला एवं गंगजला रेलवे ढाला के बीच रेल पटरी के बीच अपराध करने की योजना बना रहे बदमाशों को पकडऩे पहुंची तो बदमाश भागने लगे। जिसमें से एक बदमाश मुन्ना मल्लिक को रेल पुलिस ने घर दबोचा। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल व दो गोली बरामद की गयी। तीन अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ शुरू की तो उसने अपने अन्य तीन साथियों के नाम व पते बताए। जिसकी तलाश में रेल पुलिस जुट गयी है।
गिरफ्तार बदमाश मुन्ना मल्लिक शहर के गंगजला चौक समीप मल्लिक टोला वार्ड नंबर 19 का रहनेवाला बताया जाता है। रेल पुलिस की इस कार्रवाई से आमलोगों ने राहत की सांस ली है। शहर के स्टेशन समीप बंगाली बाजार रेलवे ढ़ाला से होते हुए गंगजला रेलवे ढाला तक ट्रेन से उतरने के बाद सैकड़ों यात्री इस होकर आते-जाते है। नजदीक ही बस स्टैंड रहने के कारण नजदीक होने के कारण लोग पैदल ही रेल पटरी के बगल होकर जाते है। इसी का फायदा बदमाशों द्वारा उठाया जाता है। हथियार दिखाकर यात्रियों के साथ अक्सर छिनतई की घटना होते रहती है। छापेमारी में प्रभारी रेल थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह सहित हवलदार धनंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सिपाही सहदेव कुमार यादव, उमाशंकर सिंह, राघव कुमार सिंह शामिल थे।
दुष्कर्म मामले में 55 सौ का जुर्माना
दुष्कर्म के आरोप में एक विधि विवादित किशोर को 55 सौ रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला किशोर न्याय परिषद द्वारा सुनाया गया। परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार एवं सदस्य अरविंद कुमार झा ने आरोपित किशोर द्वारा पर्यवेक्षण गृह में बिताये गये समय को सजा अवधि करार देते हुए आरोपित किशोर के पिता को जुर्माना की उपरोक्त रकम जमा करने का आदेश दिया। वर्ष 2018 में महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। उस समय आरोपित किशोर की उम्र महज 12 वर्ष थी। परिषद ने आरोपित किशोर को भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध में संलग्न नहीं होने की हिदायत भी दी।