सात से आठ पंचायतों पर एक अमीन की होगी तैनाती, मंत्री रामसूरत राय बोले- 1767 अमीनों की होगी बहाली

हर सात से आठ पंचायतों पर एक अमीन की बहाली होगी। साथ ही मशीन से जमीन की मापी का काम होगा। इससे अमीन का लोड कम होगा। ये बातें सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि...

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 03:38 PM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 03:38 PM (IST)
सात से आठ पंचायतों पर एक अमीन की होगी तैनाती, मंत्री रामसूरत राय बोले- 1767 अमीनों की होगी बहाली
हर सात से आठ पंचायतों पर एक अमीन की बहाली होगी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अब सूबे में मशीन से जमीन की मापी होगी। इससे अमीन का लोड काफी कम हो जाएगा। सात से आठ पंचायतों पर एक अमीन होंगे।

उक्त बातें सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि 1767 अमीन की नियुक्ति की गई है। नए साल में तीन से चार अमीन हर अंचल को दिए जाएंगे। 4453 राजस्व कर्मचारियों की काउंसलिंग की जा रही है।

- सभी सरकारी व गैर सरकारी जमीन की होगी जमाबंदी

- मठ-मंदिरों की जमीन को दखल-कब्जा से कराया जाएगा मुक्त

- सूबे की जमीन का आनलाइन दिखेगा रिकार्ड

- एक जमीन एक व्यक्ति एक बार ही बेच सकेगा

- नए अंचलाधिकारी छह महीने तक अमीन व कर्मचारी का देखेंगे काम

उन्होंने बताया कि 566 राजस्व अधिकारी में से 478 को ट्रेनिंग दी गई है। इन राजस्व कर्मियों को अंचल में सीओ व सीआइ बनाया जाएगा। अंचल में नवनियुक्त सीओ से छह महीने तक अमीन व राजस्व कर्मचारी का भी काम लिया जाएगा। ऐसी सोच है कि जिस प्रकार डीएम व एसपी बनने के पूर्व उनसे प्रखंड व थाने में काम लिया जाता है, उसी प्रकार सीओ से अमीन व कर्मचारी का भी काम लिया जाएगा। सभी राजस्व अधिकारी को डोंगल व गाड़ी दी जाएगी, ताकि वे आन द स्पाट काम कर सकें।

मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी व गैर सरकारी जमीन की जमाबंदी होगी। सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी-अपनी जमीन का म्यूटेशन करा लें। निजी जमीन मालिकों को भी म्यूटेशन कराने के लिए कहा गया है। मठ-मंदिरों की जमीन का भी म्यूटेशन होगा।

उन्होंने बताया कि मठ-मंदिरों की जमीन का मालिक संबंधित भगवान के नाम पर होगा। जमीन से होने वाली आमदनी से मंदिर का विकास किया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर कमेटी बनेगी। कमेटी मंदिर के पुजारी तय करेंगे। मठ-मंदिरों के मामले में कानून में बदलाव होगा। सारी जमीन को दखल-कब्जा से मुक्त कराया जाएगा। जमीन व चढ़ावे से होने वाली आय मठ-मंदिरों के लिए उपयोग होगा। उन्होंने बताया कि सूबे की जमीन का रिकार्ड आनलाइन दिखेगा। इससे गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। एक जमीन एक व्यक्ति एक बार ही बेच सकेगा।  

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