अब बिना नंबर शोरूम से गाड़ी निकली तो रजिस्ट्रेशन होगा रद

सभी डीलरों को सूचना दे दी गई है। डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी गई। यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी।

By Dilip ShuklaEdited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 08:54 PM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 08:54 PM (IST)
अब बिना नंबर शोरूम से गाड़ी निकली तो रजिस्ट्रेशन होगा रद
अब बिना नंबर शोरूम से गाड़ी निकली तो रजिस्ट्रेशन होगा रद

भागलपुर, जेएनएन। शोरूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाइसिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाडिय़ां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित हो सकता है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीटीओ और एमवीआइ को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाडिय़ां शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकले। परिवहन सचिव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मु. फिरोज अख्तर, एमवीआइ एवं परावत्र्तन पदाधिकारी गुरुवार को सड़क पर निकले और आठ गाडिय़ों से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला है।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सभी डीलरों को सूचना दे दी गई है। डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी गई। यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। उन्हें वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई करने को कहा गया है।

चलेगा विशेष अभियान

सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाडिय़ों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाडिय़ों पर जुर्माना किया जाएगा और वाहनों को जब्त किया जाएगाी। साथ ही वाहन बेचने वाले डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परिवहन पदाधिकारी ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी की डिलीवरी ना लें, अन्यथा वाहन जब्त किया जाएगा।

हाइसिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य

सभी वाहनों पर हाइसिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है। कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी नंबर प्लेट लगाना होगा। डीलरों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है एंव अपराध है। वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं।

डीटीओ व एमवीआइ पर होगी कार्रवाई

अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शोरूम से बाहर निकलता है तो संबंधित डीटीओ और एमवीआइ भी जवाबदेह होंगे। ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी गाड़ी

डीलर वाहन स्वामी को तब तक गाड़ी नहीं देगा, जब तक उस पर हाइसिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं आ जाता है।

मुख्‍य बातें

-गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो लगेगा ढाई हजार रुपये का जुर्माना

-परिवहन विभाग ने चलाया अभियान, गाडिय़ों से वसूले जुर्माना

-अब बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट के नहीं निकलेगी शोरूम से गाडिय़ां

-शोरूम से गाड़ी निकलने पर डीलर का रजिस्ट्रेशन होगा रद

-हाइसिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही कंपनी व डीलर की

-परिवहन सचिव ने कार्रवाई के लिए डीटीओ व एमवीआइ को दिया निर्देश

-डीटीओ और एमवीआइ पर भी तय होगी जवाबदेही

-बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त

-कोर्ट के निर्देश पर एचएसआरपी अनिवार्य, चलेगा विशेष अभियान

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