जदयू नेता पप्पू हत्याकांड : खगडि़या से तीन आरोपितों को भागलपुर लाया, चार दिसंबर को भागलपुर में हुई थी हत्या
सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी तीनों को भेजा गया शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा। चार दिसंबर 2020 की शाम जदयू नेता पप्पू भगत की इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। खगडिय़ा के जदयू नेता पप्पू भगत हत्याकांड में गुरुवार को खगडिय़ा जेल से गांधी यादव, बबलेश यादव और कौशल यादव भागलपुर लाए गए। यहां न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार चौधरी की अदालत में पेश किया गया। सीजेएम ने दस्तावेज संबंधी कवायद पूरी करते हुए तीनों को शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा भेज दिया। तीनों इशाकचक थाने में दर्ज पप्पू भगत हत्याकांड में रिमांड पर लिए गए। अब इशाकचक पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी देगी। तीनों आरोपित दूसरे केस में आत्मसमर्पण के बाद खगडिय़ा जेल भेजे गए थे। जिसकी जानकारी पर इशाकचक पुलिस ने उन्हें पप्पू भगत हत्याकांड में रिमांड करने की अर्जी दे रखी थी। इस हत्याकांड में भागलपुर जेल में बंद प्रेमरंजन और उसके चालक जगन्नाथ की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही है।
चार दिसंबर 2020 को हुई थी भीखनपुर में हत्या
चार दिसंबर 2020 की शाम जदयू नेता पप्पू भगत की इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल एक शूटर रतन साह भी मौके पर मारा गया था। हत्याकांड में गांधी यादव, निरंजन यादव, कौशल यादव, बबलेश यादव, ङ्क्षरकू यादव, अमर यादव, निरंजन यादव आदि नामजद किये गए थे। इनमें प्रेम रंजन यादव, जगन्नाथ, गांधी यादव, बबलेश यादव, कौशल यादव आदि जेल में बंद हैं।
शराब पीने पर कोर्ट में भरा 50 हजार का जुर्माना
बांका जिला न्यायालय में विशेष मद्य निषेध अदालत संतोष कुमार पांडेय ने शराब पीने के जुर्म में एक अभियुक्त को दोषी पाकर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने कारावास में बिताने की सजा सुनाई। इसके बाद दोषी ने 50 हजार रुपये जुर्माना भर जेल की हवा खाने से मुक्ति पाई। सजा भागलपुर गोलाघाट निवासी नीरज कुमार को सुनाई गई है। सात जनवरी 2018 को पुलिस ने भलजोर चेकपोस्ट पर जांच में नीरज कुमार को शराब के नशे में पकड़ा था। मेडिकल जांच में भी उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। अदालत में तीन गवाहों ने भी पक्ष रखा, जिसमें उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने गुरुवार को शराबी को 50 हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने 50 हजार रुपये जमा कर इस केस से अपना ङ्क्षपड छुड़ाया। गुरुवार को अदालत में परिसर में कोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बना रहा।
चार आरोपित गिरफ्तार, शराब बरामद
नवगछिया के रंगरा ओपी पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपित रंगरा के सहोरा निवासी सौरव यादव को घर से गिरफ्तार किया है। वहीं नदी थाना की पुलिस ने आम्र्स एक्ट के आरोपित बिहपुर के औलियाबाद निवासी बुगुल यादव को गिरफ्तार किया है। गोपालपुर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के आरोपित डिमाहा निवासी प्रदीप मंडल को नवगछिया बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। वहीं सुगटिया निवासी बाबुल कुमार साह को देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।