कैंप जेल में गांजा ले जाने वाले होमगार्ड जवान दोषी करार
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जेल में गांजा ले जाने के आरोपित होमगार्ड मदन दास को दोषी करार दिया। मदन 17 फरवरी 11 को जेल में 40 पुडिय़ा गांजे के साथ पकड़ा गया था।
भागलपुर (जेएनएन)। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने जेल में गांजा ले जाने के आरोपित होमगार्ड जवान मदन दास को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी मदन दास के पूर्व में तीन माह की जेल जीवन को ही सजा में तब्दील करते हुए दो हजार रुपये का अर्थ दंड सुनाया है।
न्यायालय ने दोषी जवान को कहा है कि वह एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा कर दे। सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक श्रीधर सिंह ने अदालती कार्यवाही में भाग लिया। बताते चलें कि मदन 17 फरवरी 11 को कैंप जेल में 40 पुडिय़ा गांजे के साथ पकड़ा गया था। उसने पुलिस के समक्ष कबूल किया था कि वह दो सौ रुपये में गांजा फतेहपुर से खरीद कर लाया था। जेल के अंदर कारी साह नामक सजावार बंदी को वह गांजा बेचता।