Omicron का खौफ! सिल्‍क सिटी में बिना मास्‍क पहने घूमते पकड़े गए तो अब खैर नहीं, भरना होगा इतना जुर्माना

ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखकर जिला प्रशासन ने मास्‍क को लेकर कड़ाई शुरू कर दिया है। भागलपुर शहर में बिना मास्‍क पहने इधर उधर घूमते पाए जाने पर जुर्माना भरना होगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 11:11 AM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 11:11 AM (IST)
Omicron का खौफ! सिल्‍क सिटी में बिना मास्‍क पहने घूमते पकड़े गए तो अब खैर नहीं, भरना होगा इतना जुर्माना
ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखकर जिला प्रशासन ने मास्‍क को लेकर कड़ाई शुरू कर दिया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क जरूर पहनें, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ओमिक्रोन वेरिएंट की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी के लिए मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया है। आम लोगों में मास्क एवं शारीरिक दूरी का पालन कराने को लेकर जागरूकता अभियान पुन: चलाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। इसके लिए उन्होंने सख्ती बरतने को भी कहा है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों, सब्जी मंडी, बाजार व सार्वजनिक वाहनों में शारीरिक दूरी व मास्क पहनने संबंधित आदेश का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्थान, बाजार, प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई करें। सभी सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा।

सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के शतप्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी, लेकिन खड़े होकर व बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक व निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

सभी के लिए मास्क अनिवार्य

दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदारों द्वारा कर्मियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। दुकानों व प्रतिष्ठानों में टीका लेने वाले ही कार्य करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग रखेगी निगरानी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और जांच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह को स्थिति पर सतत निगरानी रखने को कहा गया है। शारीरिक दूरी, मास्क पहनने आदि से संबंधित प्रचार-प्रसार कराने और आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है।

शादी में डीजे व जुलूस की अनुमति नहीं

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के नहीं होगा। जिला प्रशासन आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण करेगा। विवाह समारोह में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पूर्व देनी होगी।

सिनेमा जाएंगे 50 फीसद दर्शक

सिनेमा हाल दर्शकों की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हाल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शकों द्वारा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने से संबंधित नियम का पालन कर रहा है।

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बच्चे पहन रहे मास्क, अभिभावक नहीं

अभिभावक अपने बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन वे खुद मास्क नहीं पहन रहे हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाने और लाने वक्त 60 फीसद अभिभावक मास्क नहीं पहनकर आ रहे हैं।  

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