दो साल की बच्ची से दुष्कर्म में चचेरे चाचा को कठोर उम्र कैद, मिला भागलपुर की 'गुड़िया' को इंसाफ!

बिहार के भागलपुर में पाक्सो कोर्ट ने दो साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में चचेरे चाचा को कड़ी सजा दी। उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 5 लाख रुपये तत्काल पीड़िता के परिवार को देने की अनुशंसा की।

By Shivam BajpaiEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:05 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 07:05 PM (IST)
दो साल की बच्ची से दुष्कर्म में चचेरे चाचा को कठोर उम्र कैद, मिला भागलपुर की 'गुड़िया' को इंसाफ!
पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला- भागलपुर की गुड़िया को मिला न्याय!

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने दो साल की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को कठोर उम्र कैद दे दी है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त ने जो अपराध किया है उसके लिए उसे ताउम्र जेल में ही सजा काटनी होगी। विशेष न्यायाधीश ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को आर्थिक सहायता के लिए पांच लाख रुपये देने की अनुशंसा भी विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में की है। यह राशि उसके नाम अभी से जमा रहेगी। उसके बालिग होने पर उसे उस समय की परिपक्व राशि दी जाएगी। ताकि उस राशि से वह बेहतर जीवन का रास्ता तय कर सके।

मामला नवगछिया के महिला थाने में 21 मई 2020 को दर्ज किया गया था। घटना दोपहर दो बजे की थी जब बच्ची शौच के लिए गोपालपुर इलाके स्थित घर से निकली थी तभी उसके चचेरे चाचा ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वर्तमान में बच्ची तीन साल की हो चुकी है। विशेष पाक्सो न्यायालय ने मामले का अभियोजन पक्ष से नरेश राम ने आठ गवाहों की गवाही कराई। बच्ची की मेडिकल जांच के दौरान बच्ची ने गलत होने का इशारा कर चचेरे चाचा सूरज की तरफ इशारा किया था। मामले में विशेष न्यायालय ने गवाही प्रक्रिया तेजी से कराते हुए कम समय में मुकदमे को फैसले का मुकाम दिया। - पाक्सो के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला - ताउम्र काटनी होगी सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी - पीड़िता को पांच लाख की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा

सांकेतिक इशारे से मिला फैसले को मुकाम

विशेष न्यायालय ने पीड़ित बच्ची को जो सरकारी सहायता के रूप में पांच लाख रुपये देने की अनुशंसा की। वह राशि उसके मां, पिता को नहीं बल्कि उसे ही बालिग होने के बाद देने को कहा है। फिलहाल पांच लाख की आर्थिक मदद उसके नाम से जमा रहेगा।

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