करदाताओं को राहत, 31 दिसंबर तक रिटर्न कर सकेंगे दाखिल

आयकर देने वालों के लिए बड़ी राहत मिली है। करदाताओं को अब 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने की छूट मिली है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया था।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 10:24 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 10:24 PM (IST)
करदाताओं को राहत, 31 दिसंबर तक रिटर्न कर सकेंगे दाखिल
करदाताओं को राहत, 31 दिसंबर तक रिटर्न कर सकेंगे दाखिल

भागलपुर। आयकर देने वालों के लिए बड़ी राहत मिली है। करदाताओं को अब 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने की छूट मिली है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया था। अब रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है।

व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं, जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 की है। सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिर्पोट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले नवंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई थी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और करदाताओं को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके। आयकर विभाग वैसे प्रत्याशियों की सूची तैयार कर जांच में लग गई है जिनके हलफनामे में संदेह हो रहा है। इसके लिए आयोग आयकर विभाग की मदद ले रही है। जमीन, फ्लैट की कीमतों को कम आंकलन कर हलफनामा देने वालों पर आयोग खास नजर रख रही है।

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