Bihar Unlock Latest Guideline: दुकान खुलने का समय एक घंटा और बढ़ा, भागलपुर के पार्क में टहलना है तो यह नियम जान लें

Bihar Unlock Latest Guideline अनलॉक-3 में बिहार के दुकानदारों को कुछ और राहत दी गई है। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू नहीं चलेंगे निजी वाहन। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुलेंगी तीन दिन।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 12:18 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 12:18 PM (IST)
Bihar Unlock Latest Guideline: दुकान खुलने का समय एक घंटा और बढ़ा, भागलपुर के पार्क में टहलना है तो यह नियम जान लें
भागलपुर में अनलॉक के बाद यह है स्थिति।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Unlock Latest Guideline: अनलॉक-3 में दुकानदारों को कुछ और राहत दी गई है। छह बजे तक खुलने वाली दुकानें अब सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। सरकारी व गैर सरकारी दफ्तर सौ फीसद उपस्थिति के साथ शाम पांच बजे तक खुला रहेगा। कार्यालय में आगंतुक के आने पर रोक रहेगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन नहीं चल सकेंगे। लेकिन सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के चलाने पर छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुल सकेगी। जिले में छह जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सोम, बुध व शुक्र को खुलने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान

-इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून एवं पार्लर, सोना-चांदी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्पोटर्स व खेलकूद सामग्री की दुकान, साइकिल व साइकिल मरम्मत की दुकान, मोची, ड्राय क्लीनर्स की दुकान।

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी दुकानें

-कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ऑटोमोबाइल वक्र्स, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटिंग सामग्री, , ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित), रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान व अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं है।

प्रतिदिन खुलने वाली दुकान व प्रतिष्ठान

बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाए, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधि, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की धूम-घूम कर बिक्री सहित खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रात: छह बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी चिन्हित करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहे और भीड़ न हो।

इस शर्त के साथ खुलेगी दुकान व प्रतिष्ठान

दुकान व प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

-दुकान व प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपायोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

-दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में शारीरक दूरी मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।

-इन शर्तों का पालन नहीं करने वाले दुकानों व प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

-सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 फीसद के उपयोग की अनुमति रहेगी।

मास्क पहनकर जा सकेंगे पार्क

सभी पार्क सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। पार्क जाने वालों कोविड नियमों का पालन करना होगा। मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी आयोजनों पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में 25 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। डीजे एवं बारात जुलूस पर रोक रहेगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम में 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खाने की दुकानें व रेस्टोरेंट का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात: नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक होगा। आवासीय होटलों में ठहरे अतिथि को कमरे में भोजन मिलेगा।

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