बिहार पंचायत चुनाव 2021: ईवीएम और मतपत्र दोनों से होगा चुनाव, मतदान केंद्रों पर रहेगा बीयू-सीयू और मतपेटी

बिहार पंचायत चुनाव 2021 मतपत्र से होगा पंच-सरपंच का चुनाव चार पदों के लिए ईवीएम। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर रहेगा चार बीयू-सीयू व दो मतपेटी। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों की संख्या पूर्व से अधिक होगी। भागलपुर में चुनाव की तैयारी की जा रही है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Publish:Sun, 25 Jul 2021 08:50 AM (IST) Updated:Sun, 25 Jul 2021 08:50 AM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव 2021: ईवीएम और मतपत्र दोनों से होगा चुनाव, मतदान केंद्रों पर रहेगा बीयू-सीयू और मतपेटी
भागलपुर में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार पंचायत चुनाव 2021: राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव दिनेश कुमार ने मतदान व मतगणना को लेकर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में मतदान ईवीएम व मतपेटी से होगा। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चार पदों पर ईवीएम से मतदान होने के कारण प्रत्येक केंद्र पर चार बीयू और चार सीयू व ग्राम कचहरी के दो पदों के लिए मतपत्र से मतदान होने के कारण दो मतपेटिका का उपयोग होगा। इस कारण मतदान दल के गठन के लिए कर्मियों की अधिक संख्या की आवश्यकता होगी। प्रत्येक कर्मी को विभिन्न चरणों के चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी व मतदान पदाधिकारी एक से पांच तक रहेंगे। यानी पिछले चुनाव से दो अधिक कर्मी रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार ईवीएम व दो मतपेटिका होने के कारण प्रत्येक दो मतदान केंद्र पर एक पीसीसीपी का गठन होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदान के दिन खराब ईवीएम को बदलने के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके लिए भी कर्मियों का आकलन करने के लिए कहा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में पचास फीसद महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। महिला कॢमयों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाए। महिला कर्मियों को ऐसे चिन्हित स्थानों पर लगाया जाए, जहां आवागमन, संचार एवं अन्य आधारिक संरचना आदि की सुविधा हो। प्रखंड मुख्यालय एवं उसके आसपास के स्थानों में लगाया जाए।

मतदान कर्मियों के लिए होगी ठहरने की व्यवस्था

उप सचिव ने निर्देश दिया है कि प्रखंड मुख्यालय सहित पूरे प्रखंड के कई स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां सभी मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों के ठहरने की व्यवस्था हो। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नास्ता उपलब्ध हो सके। यह स्थान ऐसे भाग में स्थापित किया जाए जहां से अधिकतम दूरी वाले मतदान केन्द्र पर भी डेढ़ घंटे में पहुंचा जा सके। मतदान कॢमयों को मतदान के दिन चिन्हित स्थल से सुबह 4.30 बजे के पहले मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया जाए। गश्तीदल सह संग्रहण पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा चिन्हित स्थल पर ही प्रखंड से ईवीएम को लेकर रात्रि में ठहरेंगे, जहां पर उनके क्षेत्र के मतदान कर्मी ठहरे हैं, ताकि दोनों साथ-साथ सुबह के समय निकल सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कार्मिकों के परिचालन के लिए सुरक्षा एवं एहतियात के दृष्टिकोण से बनाए गए नियम का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

बिना अनुमति के अनुपस्थित कर्मियों पर होगी प्राथमिकी

जिस मतदान दल के सदस्य बिना पूर्वानुमति उपस्थित नहीं रहते हैं और उनकी जगह सुरक्षित मतदान दल के सदस्य को भेजना पड़े, उस मतदान दल के अनुपस्थित सदस्य के विरुद्ध तत्काल निलंबन के लिए अनुशंसा करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग पटना को अविलंब ई-मेल द्वारा भेजने के लिए कहा गया है। मतदान के लिए सुरक्षित दलों में से किसी दल को मतदान केन्द्र में प्रतिनियुक्ति किए जाने पर उस दल के मतदान कर्मी के नियुक्ति पत्र पर संबंधित प्रखंड के मतदान दलों को डिसपैच करने के लिए निर्धारित पदाधिकारी द्वारा उस मतदान केन्द्र पर दिए जाने वाले निर्वाचन सामग्रियों को हस्तलिखित रूप से अंकित किया जाएगा।

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