डाकघर का एटीएम का यूज करते हैं तो पढ़ लें यह खबर, ज्यादा ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, पिन भूल गए तो यह करना होगा

डाकघर के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहां के एटीएम से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज। एटीएम पिन दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। एसएमएस अलर्ट का 12 रुपये चार्ज वसूलेगा डाकघर। पिन के लिए चार्ज 50 रुपये व जीएसटी देना होगा।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 09:59 AM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 09:59 AM (IST)
डाकघर का एटीएम का यूज करते हैं तो पढ़ लें यह खबर, ज्यादा ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज, पिन भूल गए तो यह करना होगा
एटीएम से पांच बार से ज्यादा नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पर हर बार पांच रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। डाक विभाग ने बचत खाता के एटीएम के चार्ज में बदलाव किया है। नियम में बदलाव पहली अक्टूबर से किया गया है। दरअसल, डाक विभाग के इस साल 15 सितंबर को जारी किया सर्कुलर के अनुसार एटीएम से एक महीने में वित्तीय और गैर वित्तीय लेन-देन की सीमा भी तय कर दी गई है। डाकघर ने अपने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। इसलिए एटीएम से निकासी करने वाले डाकघर के ग्राहकों को विभागीय नियमों जानना जरूरी है की ज्यादा ट्रांजेक्शन पर उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। नया एटीएम कार्ड और पिन का भी शुल्क लगेगा।

इन नियमों को पहली अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही डाकघर ने एक महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन की सीमा भी तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब एटीएम से माह में पांच बार से ज्यादा नन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करने पर हर बार पांच रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में तीन और नन मेट्रो सिटी में पांच फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आठ रुपये प्लस जीएसटी चुकाने होंगे। एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटनेंस चार्ज 125 रुपये जीएसटी होगा। यह चार्ज 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू है। डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। - पांच बार से ज्यादा नन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पर हर बार पांच रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा - अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में तीन व नन मेट्रो सिटी में पांच फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आठ रुपये प्लस जीएसटी चुकाने होंगे -एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटनेंस चार्ज 125 रुपये, 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू रहेगा -डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का 12 रुपये चार्ज वसूलेगा डाकघर -एटीएम कार्ड खोने की स्थिति में नया एटीएम कार्ड लेने के लिए 300 रुपये व जीएसटी चुकाना होगा -एटीएम पिन खोने की स्थिति में इसे दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा -डाकघर शाखा से पिन लेने या फिर डुप्लीकेट पिन बनवाने के लिए 50 रुपये व जीएसटी देना होगा

इसके मद में डाकघर अपने ग्राहकों से 12 रुपये चार्ज वसूलेगा। इसमें जीएसटी भी शामिल है। यह शुल्क एक वर्ष के लिए निर्धारित है। इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड खोने की स्थिति में नया एटीएम कार्ड लेने के लिए ग्राहक को 300 रुपये व जीएसटी चुकाना होगा, जबकि एटीएम पिन खोने की स्थिति में इसे दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। डाकघर शाखा से पिन लेने या फिर डुप्लीकेट पिन बनवाने के लिए 50 रुपये व जीएसटी देना होगा। पोस्ट ऑफिस की ग्रामीण डाक सेवा शाखा से ग्राहक अब पांच हजार ही नहीं बल्कि 20 हजार रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। वहीं नए नियम के तहत डाकपाल अब 50 हजार से ज्यादा कैश जमा करने की मंजूरी नहीं दे सकते हैं।

डाकघर की बचत खाते में ग्राहको को अब कम से कम एक सौ रुपये जमा रखने होंगे, अन्यथा खाता मेंटेन करने के लिए 100 रुपये की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही यदि बचत खाता में पैसे की कमी, एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ग्राहक को 20 रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। डाकघर के एटीएम से पांच ट्रांजेक्शन फ्री है, लेकिन ग्राहक उसके बाद भी पैसे निकालते हैं तो प्रति ट्रांजेक्शन 10 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। यही नहीं कोई ग्राहक पीओएस मशीन से डेबिट कार्ड से कैश निकालता है तो हर ट्रांजेक्शन पर एक फीसद शुल्क देना होगा। प्रति ट्रांजेक्शन यह अधिकतम पांच रुपये तक हो सकता है।

डाकघर के कई योजनाओं में बदलाव किए गए हैं। नए नियम पहली अक्टूबर से लागू हो गए हैं। -राम परीखा प्रसाद, डाक अधीक्षक, भागलपुर प्रमंडल।

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