खाद की कालाबाजारी को लेकर भागलपुर में बड़ी कार्रवाई, एजेंसी का लाइसेंस रद, 490785 मीट्रिक टन खाद का नहीं चल रहा पता

भागलपुर में खाद की कालाबाजारी करने वाली एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने टीम का गठन किया है। साथ ही एजेंसी के मालिक से स्पष्टीकरण पूछा गया है।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Sun, 08 Aug 2021 10:39 AM (IST) Updated:Sun, 08 Aug 2021 10:39 AM (IST)
खाद की कालाबाजारी को लेकर भागलपुर में बड़ी कार्रवाई, एजेंसी का लाइसेंस रद, 490785 मीट्रिक टन खाद का नहीं चल रहा पता
भागलपुर में खाद की कालाबाजारी करने वाली एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई की गई है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। खाद की कालाबाजारी की आशंका पर बिहार फॢटलाईजर एजेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने टीम का गठन किया है। एजेंसी के मालिक से स्पष्टीकरण पूछा गया है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

बिहार फर्टिलाइजर एजेंसी पर की गई है कार्यवाई

शनिवार को आयोजित उर्वरक संबंधी बैठक की समीक्षा के दौरान बौंसी रोड गुड़ट्टा चौक स्थित प्रदीप कुमार गुप्ता की खाद एजेंसी बिहार फर्टिलाइजर एजेंसी में यूरिया व डीएपी की मात्रा 490785 मीट्रिक टन कम पाया गया है।

एजेंसी मालिक बोले- खुदरा विक्रेता को दिया है खाद

एजेंसी के मालिक का कहना है कि खाद खुदरा विक्रेता को दिया गया है, जबकि खुदरा विक्रेता का कहना है कि उन्हें खाद का स्टाक नहीं मिला है। यानि 490785 मीट्रिक टन खाद न तो मेसर्स बिहार फॢटलाईजर एजेंसी के पास है और न ही किसी खुदरा दुकानदार के पास है, जो खाद की कालाबाजारी को दर्शाता है व उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है।

490785 मीट्रिक खाद की बिक्री का नहीं है रिकार्ड

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी 490785 मीट्रिक टन यूरिया एवं डीएपी का रिकार्ड विक्रेता के पास नहीं रहना सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन एवं सरकार के जीरो टालरेंस नीति के उल्लंघन है। इसको लेकर मेसर्स बिहार फॢटलाईजर एजेंसी की उर्वरक अनुज्ञप्ति तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एजेंसी के मालिक से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है।

जांच टीम में इन लोगों को किया गया है शामिल

निर्देश दिया जाता है कि उक्त संदर्भ में साथ ही सहायक निदेशक (रसायन), सहायक निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की संयुक्त जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम द्वारा विक्रेता के प्रतिष्ठान व गोदाम में अनियमितता सही पाई जाती है तो बिहार फॢटलाईजर एजेंसी की उर्वरक अनुज्ञप्ति रद करते हुए प्राथमिक दर्ज की जाएगी। 

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