जदयू नेता पप्पू हत्याकांड : दस लाख रुपये की दी थी सुपारी, अपराधियों ने खोले कई राज
खगडिय़ा के जदयू नेता पप्पू भगत की हत्या भागलपुर में हुई थी। बेकार गया षड्यंत्रकारी की चाल सभी आरोपियों पर सही पाया गया आरोप। संजीव यादव सहित सात आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस लगातार आरोपितों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। खगडिय़ा जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बंदेहरा निवासी एवं जदयू नेता राजेश कुमार रमण उर्फ पप्पू भगत की हत्या करने के लिए दस लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। हत्या का तानाबाना बुनने वाले साजिशकर्ता की सभी चाल को पुलिस ने विफल कर दिया है। षड्यंत्रकारी बंदेहरा के संजीव यादव को पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। वहीं पुलिसिया जांच में सभी आरोपितों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं, जिनमें घटना के दौरान मारे गए शूटर मुंगेर निवासी रतन साह भी शामिल है।
पुलिस के अनुसार पप्पू भगत की पत्नी खुशबू देवी ने संजीव यादव को बंदेहरा पंचायत की मुखिया चुनाव में पराजित किया था। इसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। घटना के दिन पटना में रहने का वीडियो भेज आरोपित संजीव द्वारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जांच में उसकी संलिप्तता सामने आई है। पप्पू की हत्या के लिए संजीव द्वारा दस लाख रुपये खर्च करने की बात भी सामने आ रही है। मुंगेर के रतन साह के अलावा पाटन निवासी राकेश कुमार व धरहरा के विकास तांती को सुपारी दी गई थी। इसके अलावा एक आरोपित को संजीव ने खुद मुखिया का चुनाव नहीं लडऩे और बंदेहरा का मुखिया बनाने का प्रलोभन यह कहते हुए दिया था पप्पू की हत्या करने के बाद मुखिया बनने के बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए एक राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के साथ वीडियो बनाकर भी उसे भेजा गया था। इस घटना के छह आरोपित जेल में हैं। सात संजीव सहित सात अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने यह भी बताया कि संजीव यादव के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। पप्पू की हत्या के पीछे यह भी एक कारण बताया जा रहा है। इधर, हत्याकांड के आरोपितों गांधी यादव, कौशल यादव व उसके भाई बबलेश यादव को रिमांड पर लेकर इशाकचक पुलिस पूछताछ कर रही है।
04 दिसंबर 2020 को भीखनपुर गुमटी नंबर दो समीप आरबीएसएस रोड पर बदमाशों ने गोली मारकर पप्पू भगत की हत्या कर दी थी। इस दौरान शूटर मुंगेर के हर्दियाबाद जानकीनगर रतन साह भी मारा गया था। मृतक के साला सहरसा जिला अंतर्गत पहलम थाना क्षेत्र के सलखुआ निवासी आदित्य कुमार के बयान पर बंदेहरा के संजीव यादव, टिंकू यादव व उसके भाई बलदेव, कौशल यादव, गोगरी के अमर यादव, निरंजन यादव, गांधी यादव व बीरबल यादव सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।