भागलपुर पंचायत चुनाव 2021: चुनाव डयूटी से गायब रहना शिक्षक को पड़ा महंगा, हुई यह कार्रवाई
भागलपुर पंचायत चुनाव 2021 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर नहीं आए। प्रत्याशी विशेष के पक्ष में संलिप्त रहने का भी आरोप लगा है। निलंबन अवधि में गोराडीह के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को बनाया गया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। चुनाव डयूटी से गायब रहने के आरोप में नारायणपुर के मध्य विद्यालय मंडल टोला चकरामी में कार्यरत सहायक शिक्षक मिथिलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना चंदन कुमार ने शिक्षक को निलंबित किए जाने और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालन को लेकर पत्र जारी कर दिया है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा कि प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ से प्राप्त प्रतिवेदन में उनके उपर कई गंभीर आरोप हैं। सरकारी शिक्षक होने के बावजूद मिथिलेश कुमार पर प्रत्याशी विशेष के पक्ष में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त रहने, 11 से 16 सितंबर तक उपस्थिति पंजी का कालम रख कर बिना सूचना के गायब रहने, वाहन अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रह कर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतना, इंटरनेट मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिपण्णी करने जैसे आरोप के कारण उन्हें निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में मिथिलेश कुमार का मुख्यालय गोराडीह के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को बनाया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि निलंबन अवधि में मिथिलेश कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस आदेश को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है।
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन को लेकर बीडीओ ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक
पीरपैंती प्रखंड कार्यालय के ट्रायसम भवन में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डाा चंदन कुमार चक्रवर्ती ने सोमवार को सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी थाने के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। बीडीओ ने कहा कि पीरपैंती में कुल 28 पंचायतों में 9वें चरण में चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर से नामांकन कार्य शुरू हो रहा है। नामांकन व चुनाव कार्य शान्तिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी को एक्शन मोड में आज आने के लिए कहा। नामांकन कार्य को लेकर 12 काउंटर बनाया गया है। सभी जगहों पर पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। नामांकन करने वाले प्रत्याशी समर्थक, प्रस्तावक के साथ ही गेट के अंदर आने की अनुमति रहेगी। गेट पर भीड़ लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।