पॉक्सो की विशेष अदालत ने दुष्‍कर्म के आरोपितों को दी उम्रकैद, जानिए...कब का है मामला

15 नवंबर 2017 की रात आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। युवती बाहर से अगवा कर लाई गई थी।

By Dilip ShuklaEdited By: Publish:Tue, 21 May 2019 12:13 PM (IST) Updated:Tue, 21 May 2019 12:13 PM (IST)
पॉक्सो की विशेष अदालत ने दुष्‍कर्म के आरोपितों को दी उम्रकैद, जानिए...कब का है मामला
पॉक्सो की विशेष अदालत ने दुष्‍कर्म के आरोपितों को दी उम्रकैद, जानिए...कब का है मामला

भागलपुर [जेएनएन]। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मुकदमे में दोषी मनीष कुमार उर्फ बऊआ उर्फ अविनाश और उसके रिश्तेदार राजीव कुमार को उम्रकैद दे दी है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की सूरत में उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भी काटनी होगी।

न्यायाधीश ने मनीष के कुकृत्य पर विचारण के पश्चात 4 पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद तथा जुर्माना लगाया है। उसे भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 365 में भी न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। वहीं उसके रिश्तेदार राजीव को 17 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद दी और जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीडि़त बच्ची को सरकार की ओर से मिलने वाली तीन लाख रुपये की सहायता राशि भी दिए जाने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।

गिरफ्तारी को लेकर हुआ था प्रदर्शन

15 नवंबर 2017 की रात आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। युवती बाहर से अगवा कर लाई गई थी। घटना के बाद बदहवास पीडि़ता को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीडि़ता के फर्द बयान पर 20 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना को लेकर शहर में काफी हंगामा मचा था। कई सामाजिक संगठनों ने आरोपितों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

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