अररिया : आम्र्स एक्ट मामले में तीन लोग दोषी, सात-सात साल की मिली सजा

अररिया में एचपी पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार तीनों आरोपितों पर आम्र्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सचा सुनाई है। तीनों आरोपितों को सात-सात साल का सश्रम कैद सहित प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Fri, 09 Apr 2021 11:20 AM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 11:20 AM (IST)
अररिया : आम्र्स एक्ट मामले में तीन लोग दोषी, सात-सात साल की मिली सजा
अररिया में पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार तीनों आरोपितों पर आम्र्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सचा सुनाई है।

 संसू, अररिया। अररिया के एचपी पेट्रोल पंप के समीप करीब तीन महीने पूर्व स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी कर आग्नेयास्त्र एवं कारतूस के साथ तीन अपराधियों को अपने गिरफ्त में लेने की सफलता पाई थी। आम्र्स एक्ट के लंबित इस मामले में अररिया के एसीजेएम षष्ठम देवराज की अदालत ने सुनवाई पूरी की तथा सजा की ङ्क्षबदु पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपितों को सात-सात साल का सश्रम कैद सहित प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर सभी दोषसिद्ध आरोपितों को अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।

घटना 20 दिसंबर 2020 की है। घटना तिथि की रात्रि सभी आरोपित अररिया स्थित एचपी पेट्रोल पंप के समीप आग शेक रहा था। इसी क्रम में पुलिस की गाड़ी उसी रास्ते गुजरते देख सभी आरोपित पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को अपने गिरफ्त में ले लिया। तलाशी के क्रम में देशी पिस्तौल सहित कारतूस बरामद किया गया। तत्पश्चात पुअनि मो. शाहिद खान ने सूचक बन कर दिनांक-21 दिसंबर, 20 को अररिया थाना में कांड संख्या-1051/2020 दर्ज कराई।

इस मामले को एसीजेएम षष्ठम देवराज की अदालत ने जीआर नम्बर-4397/20 के इस मामले में सुनवाई पूरी की। उक्त अदालत ने इस मामले में संझेली छतिऔना गांव निवासी पैंतीस वर्षीय अब्दुल बारीक, अररिया इस्लामनगर निवासी तीस वर्षीय मो बाबर उर्फ बबरा तथा अररिया के निजाम नगर निवासी मो. मोहिद के खिलाफ दोष प्रमाणित पाया। साथ ही सजा की ङ्क्षबदु पर सुनवाई करते हुए उक्त अदालत ने सभी सिद्ध दोष आरोपितों को आम्र्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते सभी को सात-सात साल का सश्रम कैद सहित सभी को दस-दस हजार रुपए आर्थिक दंड भरने का फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर सभी दोषसिद्ध आरोपितों को अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटने का भी फैसला सुनाया।  

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