गुस्साए पति ने फोन पर ही कहा तीन तलाक, बताया कैसे करेगा बच्चों संग हत्या
तीन तलाक भले ही अवैध हो लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बिहार में ऐसे ही एक मामले में पति ने फोन पर ही तलाक दे दिया। इसके बाद पत्नी को घर से निकल दिया गया।
भागलपुर [जेएनएन]। गुस्साए पति ने फोन पर तीन तलाक बाेला और समाज ने इसे तलाक मान लिया। इसके बाद लोगों ने उसे घर से निकाल बाहर कर दिया। पति ने भी उसे जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि तीनों बच्चों को भी काट कर कुएं में डाल देगा। घटना के बाद पत्नी जब अपने बच्चों के साथ पुलिस के पास पहुंची तो उसकी नहीं सुनी गई। पीडि़ता जोहरा ने कहा है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। मामला बिहार के भागलपुर का है।
सिवान से फोन कर दे दिया तलाक
जोहरा का मायका मुंगेर जिला के तारापुर स्थित रामगांव में है। उसका निकाह नवंबर 2006 में भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कुंडी जमगांव निवासी मोहम्मद मुजाहिद से हुआ था। मुजाहिद सिवान में कपड़े की फेरी लगाता है। शब-ए-बरात के दूसरे दिन 21 अप्रैल की रात उसने जोहरा के मोबाइल फोन पर कॉल कर तीन तलाक कहा और हत्या की धमकी दी। इसके बाद 24 अप्रैल को भी फोन पर हत्या की धमकी दी।
जबरन घर से निकाला
जोहरा ने इसकी जानकारी घरवालों व समाज के लोगों को दी। लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सभी ने उसे बच्चों के साथ जबरन घर से निकाल दिया। इसके बाद जब वह जगदीशपुर थाने पहुंची तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। फिर, शुक्रवार को उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी देने की तैयारी शुरू कर दी है। जोहरा का कहना है कि वह न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मरते दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी।
जानिए, क्या कहता है कानून
जाेहरा का कहना है कि वह मोदी सरकार के तीन तलाक को लेकर बनाए गए कानून में इंसाफ लेकर रहेगी।
विदित हो कि सरकार तीन तलाक के संबंध में जो ताजा अध्यादेश लायी है, उसमें ऐसे तलाक को अवैध माना गया है। अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा की मानें तो फोन पर या वाट्सऐप पर दिया गया तलाक गैरकानूनी है।