कल से भागलपुर में खुल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र, नवंबर तक जिले में लागू रहेगा धारा 144

भागलपुर में आंगनबाड़ी केंद्र कल से खुल जाएंगे। इसके लिए आवश्‍यम निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन...!

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 08:27 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 08:27 PM (IST)
कल से भागलपुर में खुल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र, नवंबर तक जिले में लागू रहेगा धारा 144
भागलपुर में आंगनबाड़ी केंद्र कल से खुल जाएंगे।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) सोमवार से खोले जा सकेंगे। सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, आइसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निगरानी रखने निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। कालेज व स्कूलों में आनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा।

सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कॢमयों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगा। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।

कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कॢमयों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से शारीरिक दूरी एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों की दी जाएगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।

दुकान व प्रतिष्ठान खोलने की रहेगी शर्तें

दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कॢमयों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। दुकानों व प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कॢमयों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। इन शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं

विवाह समारोहों का आयोजन कोविड नियमों के अनुकूल किया जाएगा। विवाह समारोह के दौरान डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड नियमों के अनुकूल किया जाएगा। शादी व श्राद्ध में कोविड नियमों का अनिवार्य अनुपालन किया जाएगा।

मास्क पहनने पर ही पार्क के अंदर जाने की होगी अनुमति

सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा शरीरिक दूरी तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। सभी धाॢमक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धाॢमक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धाॢमक आयोजन कोविड नियमों के अनुकूल होगा। जिला प्रशासन आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण करेगा।

50 फीसद उपस्थिति होगी जिम व क्लब में

सभी शापिंग माल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पुल कुल क्षमता के 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोट्र्स काम्पलेक्स खोले जा सकेंगे। उपयुक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके यहां सभी कर्मचारी कोविड टीका ले चुके हैं। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा शरीरिक दूरी तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जा रहा है।

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