मधेपुरा : बिना रजिस्‍ट्रेशन कराए निजी स्‍कूलों चलाने पर होगी कार्रवाई, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं कागजात जमा

मधेपुरा में बिना रजिस्‍ट्रेशन निजी स्‍कूलों का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। स्‍कूल संचालक 31 दिसंबर तक कागजातों को जमा कर सकते हैं। इसके बाद उन्‍हें कागजात जमा करने के लिए समय नहीं दिया जाएगा। इसके लिए...!

By Abhishek KumarEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 06:40 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 06:40 PM (IST)
मधेपुरा : बिना रजिस्‍ट्रेशन कराए निजी स्‍कूलों चलाने पर होगी कार्रवाई, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं कागजात जमा
मधेपुरा में बिना रजिस्‍ट्रेशन निजी स्‍कूलों का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

 संवाद सूत्र, मधेपुरा।  जिले के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। बिहार प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डा रणजीत कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है कि प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों को मान्यता पाने के लिए सरकार की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन देना होगा। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 व बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 नियम-11 के प्रावधानों के तहत जिले के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करना होगा।

इससे पूर्व प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती थी। सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि मान्यता देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए इस व्यवस्था को आनलाइन करने के लिए ई-संबंद्धन पोर्टल बनाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ रासिद नवाज ने बताया कि इस वेब पोर्टल के जरिए इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पर की गई हर कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इससे भविष्य में हमारे पास इससे जुड़ा डाटा भी रहेगा। आनलाइन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आए तो समाधान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या सर्व शिक्षा अभियान से संपर्क किया जा सकता है।

सितंबर तक अपलोड कर दें डाक्यूमेंट

डीपीओ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का आनलाइन डाक्यूमेंट अपलोड कराई जाय। डाक्यूमेंट अपलोड का कार्य दिनांक 30 सितंबर तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय। तत्पश्चात प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित माप दंड के तहत जांचोपरांत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करना का कार्य आरंभ होगा। जिला स्तर पर यह कार्य दिनांक 31 दिसंबर 21 तक निश्चित रूप से कर लिया जाना है। डीपीओ ने बताया कि 31 दिसंबर तक पूर्व से प्रस्वीकृत प्राप्त प्रारंभिक निजी विद्यालय का क्यूआर कोड वाली प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत हो सके।

दिसंबर के बाद नहीं चलेगा बिना प्रस्वीकृत विद्यालय

डीपीओ ने बताया कि पूर्व व्यवस्था के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों पर प्रस्वीकृति संबंधी अब कोई आफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिलों में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन जो अभी लंबित है वैसे मामले में नई व्यवस्था के तहत प्रस्वीकृति के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष व व्यवस्थापक को निर्देशित दिया जाना है। उन्होंने बताया कि वैसे सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों जिनकी प्रस्वीकृति के लिए प्रबंध समिति के अध्यक्ष या प्रबंधक के द्वारा अब तक आफलाइन या आनलाइन आवेदन नहीं किया है, उसे अनिवार्य रूप से आनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर प्रस्वीकृति की कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी निजी विद्यालय का संचालन, बिना प्रस्वीकृति के 31 दिसंबर के उपरात नहीं किया जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र विभाग में जनवरी 2022 में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

प्राइवेट स्कूल के प्रस्वीकृति के लिए पत्र सभी बीईओ को जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी सिड्यूल के आधार पर हमलोग प्रस्वीकृति का काम करेंगे।

वीरेंद्र नारायण यादव, डीईओ, मधेपुरा

chat bot
आपका साथी