चर्चित हत्याकांडों में तीन आरोपितों ने किया आत्मसमर्पण
वार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमन कुमार की अदालत में दो अलग-अलग हत्याकांड के तीन आरोपितों ने आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया। आरोपितों के अधिवक्ता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपितों की अर्जी खारिज क
बेगूसराय। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमन कुमार की अदालत में दो अलग-अलग हत्याकांड के तीन आरोपितों ने आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया। आरोपितों के अधिवक्ता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपितों की अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना कांड संख्या 489/19 के नामजद अभियुक्त मोहनपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ फुच्चा, रोशन कुमार उर्फ मेघन ने आत्म समर्पण कर जमानत की मांग की थी। बताते चलें कि मोहनपुर निवासी अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की मां के श्राद्ध के अवसर पर भोज खाकर लौटने के क्रम में एसएच-55 पर ठेकेदार नवीन सिंह की हत्या घात लगाए अपराधियों ने गोली मार कर कर दी थी।
वहीं, भगवानपुर थाना कांड संख्या 34/19 के नामजद अभियुक्त तेघड़ा थाना क्षेत्र के पकठौल गांव निवासी बबलू चौधरी ने आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग की। इसके खिलाफ ग्रामीण सुमन कुमार हत्या करने का आरोप है। बताते चलें कि सुमन कुमार पूर्व में बबलू चौधरी समेत अन्य के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था जिसे उठाने के लिए आरोपित बराबर उसकी हत्या की धमकी देते थे। एक मार्च 2019 को बबलू चौधरी समेत अन्य आरोपितों ने मिलकर हत्या घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में लेकर मृतक की मां नंदनी देवी ने भगवानपुर थाना में उपरोक्त कांड दर्ज कराई थी। अदालत ने जमानत अर्जी भी खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।