रेलवे में रिजर्वेशन के लिए सिर्फ VIP ही नहीं, ये कोटा भी होता है..जानिए

रेलवे में रिजर्वेशन के लिए केवल वीआइपी कोटा ही नहीं होता, आम लोगों के लिए भी कोटे का प्रावधान है, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। जानिए रेलवे कितने तरह का कोटा देता है...

By Kajal KumariEdited By: Publish:Mon, 23 Apr 2018 05:57 PM (IST) Updated:Tue, 24 Apr 2018 11:05 PM (IST)
रेलवे में रिजर्वेशन के लिए सिर्फ VIP ही नहीं, ये कोटा भी होता है..जानिए
रेलवे में रिजर्वेशन के लिए सिर्फ VIP ही नहीं, ये कोटा भी होता है..जानिए

बेगूसराय [जेएनएन]। रेलवे में रिजर्वेशन कोटा सिर्फ वीआइपी, वीवीआइपी, अधिकारी वर्ग या फिर पॉलिटिशियन के लिए ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि रेलवे ने आमलोगों के लिए भी कई तरह के कोटे सुरक्षित कर रखे हैं। जिस कोटे का लाभ लेने के लिए लोगों को उससे संबंधित कागजात व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है।

अलग-अलग कोटे के तहत ऑनलाइन की बुकिंग में भी सुविधा दी गई है। गंभीर रोग जैसे कैंसर या इसी तरह की दूसरी गंभीर रोग से ग्रसित यात्रियों के लिए भी कोटा का प्रावधान है। 

विदित हो कि अगले दो महीने में गर्मी छुट्टी होने वाली है। इस पीक सीजन में ट्रेनों में कन्फर्म टिकट पाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। दो तीन महीने पहले भी टिकट लेने की पहल करने के बावजूद रिजर्व टिकट मिलना लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है।

मसलन यात्रियों को लगता है कि काश उन्हें भी वीआइपी कोटे की तरह टिकट का लाभ मिल पाता, जो उन्हें भी मिल सकता है। बस जरूरत है इस पर पहल करने व मांग के अनुरूप कागजात देने की।

कितने तरह के होते हैं रेलवे में कोटा

सीनियर सिटीजन कोटा

60 साल से ऊपर के पुरुष व 58 साल से ज्यादा उम्र की महिला यात्री जिन्हें सिर्फ बर्थ या सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट देने होता है।

हाई ऑफिशियल व हेड क्वार्टर कोटा

रेल अधिकारी, ब्यूरोक्रेटस, हाई रैंक अधिकारी सहित अन्य वीआइपी जिन्हें संबंधित पद पर होने का प्रमाण देना होता है। यह कोटा पहले आओ और पहले पाओ के साथ-साथ वरीयता के आधार पर मुहैया कराई जाती है। 

विदेशी टूरिस्ट कोटा

विदेशों से आए लोगों को भी यह कोटा मिलता है। उन्हें पासपोर्ट, वीजा व उनके देश का आईडी प्रूफ देना अतिआवश्यक होता है।

डिफेंस कोटा

नेवी, एयरफोर्स, थल सेना व सीआरपीएफ जैसे कोई भी स्पेशल फोर्स या इंडियन डिफेंस सर्विसेज के वर्तमान या रिटायर्ड कर्मचारी जिन्हें डिफेंस का आईडी प्रूफ, नंबर या फिर वारंट व फॉर्म डी देना होता है।

पार्लियामेंट हाउस कोटा

पार्लियामेंट मेंबरों, केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, एमएलए जिन्हें 

पद से संबंधित सरकार द्वारा जारी किया गया आइडी कार्ड या सर्टिफिकेट देना होता है।

महिला कोटा

45 साल से ज्यादा उम्र की महिला एवं गर्भवती महिला। गर्भवती महिलाओं के मामले में डॉक्टर की ओर से जारी किया गया प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अन्य महिलाओं के मामले में उम्र का प्रमाण पत्र देना होता है। इसके अलावा जिन ट्रेनों में लेडीज कोटे के तहत छह या उससे ज्यादा सीटें होती हैं, उनमें उम्र की पाबंदी नहीं रहती है।

विकलांग कोटा

40 प्रतिशत या उससे ज्यादा प्रतिशत वाले फिजिकली हैंडिकैप यात्रियों को रेलवे की ओर से कोटा जारी किया गया है। इसके लिए हेंडिकैप सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इस कोटे के तहत ट्रेनों में प्रति कोच न्यूनतम दो सीट हैंडिकैप्ड के लिए होती है। इस कोटे में टिकट कटाने पर किराया में छूट का भी प्रावधान है।

ड्यूटी पास कोटा

सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों को जिन्हें पास की कॉपी व ऑन डयूटी प्रूफ देना अनिवार्य होता है।

रोड साइड या रिमोट लोकेशन कोटा

बड़े स्टेशनों के बीच जो स्टेशन कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क (पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम) से न जुड़े हों, वहां इस कोटे में रिजर्वेशन होता है।अधिकतर एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों में इस कोटे के तहत अलग से सीटें रहती हैं।

रेल इंपलाई या प्रिविलेज कोटा

रेल कर्मचारियों व उनके परिवार को नॉन ऑफिशियल यात्रा के लिए रेलवे पास या प्रिविलेज पास की कॉपी होना अनिवार्य है।

युवा कोटा

45 साल के बीच के बेरोजगार लोगों को जिन्हें बर्थ सर्टिफिकेट, नरेगा के तहत या फिर सरकारी एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में सोनपुर मंडल के सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडेय ने कहा, रेलवे में रिजर्व सीट के लिए कई तरह के कोटे का प्रावधान है। लाभ लेने वाले लोगों को आवश्यक कागजात देना अनिवार्य होता है। इसी आधार पर कोटा का लाभ लिया जा सकता है।

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