विधानसभा चुनाव को ले निषेधाज्ञा लागू

बेगूसराय। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला दंडाधिकारी अरविद कुमार वर्मा ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसको ले जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन आदि के द्वारा राजनीतिक प्रायोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा जुलूस धरना प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 26 Sep 2020 06:43 PM (IST) Updated:Sat, 26 Sep 2020 06:43 PM (IST)
विधानसभा चुनाव को ले निषेधाज्ञा लागू
विधानसभा चुनाव को ले निषेधाज्ञा लागू

बेगूसराय। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला दंडाधिकारी अरविद कुमार वर्मा ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसको ले जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन आदि के द्वारा राजनीतिक प्रायोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि के 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल व संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल व संगठन राजनितिक प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं करेंगे तथा किसी को डराने, धमकाने व प्रलोभन का कार्य नहीं करेंगे। आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ांसा व मानव शरीर के लिए घातक किसी भी हथियार का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करेंगे।

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