गांजा तस्कर को मिली 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने पिछले 14 नवंबर को गांजा तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपितों को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Nov 2019 05:58 PM (IST) Updated:Tue, 19 Nov 2019 05:58 PM (IST)
गांजा तस्कर को मिली 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
गांजा तस्कर को मिली 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने पिछले 14 नवंबर को गांजा तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए आरोपितों को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा पाए आरोपित को एक लाख रुपये अर्थदंड भी अदा करने होगा। सजा पाए आरोपित पटना जिला के अथमलगोला निवासी उमाशंकर सिंह हैं। वे वर्ष 2017 से इस मामले में जेल में हैं।

बताते चलें कि एक जुलाई 2017 को सजा पाए आरोपित बरौनी रेलवे स्टैंड कार पार्किंग के पास दो पैकेट में 70 किलोग्राम गांजा छिपाकर रखे हुए थे। बरौनी जीआरपी के दारोगा गुप्त सूचना के आधार पर उक्त गांजा बरामद करते हुए सजा पाए आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया। अनुसंधान के दौरान घटना को सत्य करार देते हुए आरोप पत्र अदालत में सजा पाए आरोपित के खिलाफ दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक बाल्मीकि महतो ने 11 गवाहों का बयान घटना के समर्थन में कराया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उक्त सजा मुकर्रर की।

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