विद्यालय की जमीन पर आवास बनवाने वाले आवास सहायक का रद्द हुआ अनुबंध

जागरण संवाददाता बेगूसराय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को अपनी निजी जमीन पर आ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Apr 2019 06:06 PM (IST) Updated:Fri, 19 Apr 2019 06:06 PM (IST)
विद्यालय की जमीन पर आवास बनवाने वाले आवास सहायक का रद्द हुआ अनुबंध
विद्यालय की जमीन पर आवास बनवाने वाले आवास सहायक का रद्द हुआ अनुबंध

जागरण संवाददाता, बेगूसराय : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को अपनी निजी जमीन पर आवास का निर्माण कराने का प्रावधान है। परंतु यहां अधिकारी व कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण करा दिया गया है। एक ऐसा ही मामला जिला के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा-1 पंचायत में सामने आया है। जहां सरकारी विद्यालय की जमीन पर लाभुक का आवास निर्माण करा दिया गया। मामला जब लोकायुक्त पटना तक पहुंचा व सुनवाई के बाद आदेश जारी हुआ तो जिले के उच्चाधिकारियों ने भी सख्त रुख अख्तियार किया और कार्रवाई करनी शुरु कर दी। इस मामले को ले डीडीसी जे. प्रियदर्शिनी ने फिलहाल ग्रामीण आवास सहायक अमृत कुमार राम का अनुबंध समाप्त कर दिया है।

क्या है मामला : मामला बछवाड़ा प्रखंड के चमथा-1 पंचायत के छोटखूंट गांव का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां के स्व. गोपाल सिंह की पत्नी मीना देवी के नाम आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति व प्रथम किश्त की राशि भुगतान के बाद लाभुक द्वारा आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। परंतु आवास निर्माण उन्होंने अपनी निजी जमीन की बजाय मध्य विद्यालय चमथा की जमीन पर शुरु कर दिया। हद तो यह कि सरकारी विद्यालय की जमीन पर आवास निर्माण करने वाले इस लाभुक को आवास निर्माण की द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान भी कर दिया गया।

आवास सहायक ने राशि भुगतान की अनुशंसा की थी : उक्त लाभुक के आवास निर्माण के लिए ग्रामीण आवास सहायक अमृत कुमार राम ने राशि भुगतान की अनुशंसा की थी। वह भी सिर्फ प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान भी कर दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्गदर्शिका की बात करें, तो लाभुक को अपनी निजी जमीन पर आवास का निर्माण करना होता है। खास बात यह कि लाभुक किस जमीन पर आवास निर्माण करा रहे हैं, इसकी जांच का दायित्व आवास सहायक का है। मार्गदर्शिका की मानें तो आवास निर्माण के स्थल की जांच व निजी जमीन के साक्ष्य प्राप्ति के बाद ही आवास सहायक आवास निर्माण की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की राशि भुगतान की अनुशंसा कर सकते थे। परंतु आवास सहायक द्वारा इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। डीडीसी ने की कार्रवाई : मामले में बछवाड़ा बीडीओ के प्रतिवेदन के आलोक में डीडीसी ने ग्रामीण आवास सहायक अमृत कुमार राम का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। जारी आदेश में डीडीसी ने कहा है कि बीडीओ ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ग्रामीण आवास सहायक ने मीना देवी द्वारा विद्यालय की जमीन पर आवास निर्माण कराने की सूचना नहीं दी और लाभुक को द्वितीय किश्त की राशि भुगतान करने की अनुशंसा भी कर दी। लोकायुक्त ने मांगा है प्रतिवेदन : मामले की सुनवाई के बाद लोकायुक्त पटना ने कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। जिला लोकायुक्त कोषांग को जारी पत्र में लोकायुक्त पटना ने ग्रामीण आवास सहायक अमृत कुमार राम, लाभुक मीना देवी के साथ-साथ दोषी पाए गए बछवाड़ा बीडीओ के विरूद्ध भी अपेक्षित कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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