बैजू हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

बांका। अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार पांडेय द्वितीय की अदालत ने बैजू यादव के चर्चित अपहरण और हत्या मामले की सुनवाई पूरी कर गुरुवार को पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 19 Dec 2019 08:31 PM (IST) Updated:Fri, 20 Dec 2019 06:09 AM (IST)
बैजू हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास
बैजू हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

बांका। अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार पांडेय द्वितीय की अदालत ने बैजू यादव के चर्चित अपहरण और हत्या मामले की सुनवाई पूरी कर गुरुवार को पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सभी अभियुक्त हत्या के साथ अपहरण, हथियार रखने सहित अन्य की धाराओं में दोषी पाए गए हैं। सजा बेलहर थाना क्षेत्र के बेला निवासी प्रकाश यादव, इंद्रेदव यादव, महेंद्र यादव, दशरथ यादव और झाझा कटबजरा निवासी जगन्नाथ यादव को सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार अभियुक्तों ने 25 दिसंबर 2014 को भूमि विवाद में बेला निवासी बैजू यादव को अगवा कर लिया था। अगले दिन जमुई जिला में झाझा के समीप पैरगाहा पटेल चौक के पास बैजू यादव का शव मिला। बैजू यादव के भाई लड्डू यादव ने भाई की पहचान कर 10 के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। अदालत में पांच आरोपितों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। 11 गवाहों के बाद सभी को इसमें दोषी पाकर सजा सुनाई गई। सरकार की ओर से इस मामले में पीपी हीरालाल सिंह और बचाव पक्ष से रामकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया।

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