राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं थानों के लंबित वाद

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर गुरुवार को व्यवहार न्यायालय स्थित विधिक सेवा सदन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने सदर अनुमंडल के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 10:09 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 10:09 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं थानों के लंबित वाद
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं थानों के लंबित वाद

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर गुरुवार को व्यवहार न्यायालय स्थित विधिक सेवा सदन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने सदर अनुमंडल के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार मौजूद रहे। सचिव ने विधिक अधिकारों के बारे में थानाध्यक्षों को जानकारी दी। राष्ट्रीय लोक अदालत में थाना में लंबित सुलहनीय वादों का निष्पादन कराने की बात कही।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलाए जा रहे विधिक कार्यक्रमों में थाना की सहभागिता के बारे में जानकारी दी गई। सचिव ने थानाध्यक्षों को कहा कि जिन वादों का निष्पादन कराना है उस वाद के पक्षकारों को ससमय नोटिस से सूचना दें ताकि वे लोक अदालत में पहुंच सकें। पक्षकारेां को सूचना देने में कोताही नही बरतने का निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निष्पादन कराने पर जोर दिया। कहा कि वादों का निष्पादन होने से थाना से लेकर न्यायालय तक वादों का भार कम होगा। सचिव ने थानाध्यक्षों को कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उनके स्तर से कोई भी विधिक अधिकारों का हनन न हो। किसी भी पीड़ित व्यक्ति की बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनें और उनकी समस्याओं पर विचार करे। साथ ही उनका निराकरण करने का प्रयास करें। अगर किसी नाबलिग के साथ यौन उत्पीडन की शिकायत आती हो तो उसकी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। सचिव ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया। कहा कि इस एक्ट के उल्लंघन पर दंड के भागी होंगे।

निर्देश दिया की गिरफ्तारी और रिमांड के नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन न हो। बताया गया कि 10 जुलाई को व्यवहार न्यायालय एवं दाउदनगर कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

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