प्रशिक्षण में प्रत्याशियों को आय-व्यय व नियम कानून की दी गई जानकारी

प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बिस्कोमान भवन में रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को वाणिज्य उपायुक्त नरेश कुमार व प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रभारी बीडीओ कुमुद रंजन द्वारा आय व्यय एवं आदर्श आचार संहिता को लेकर सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 31 Oct 2021 11:08 PM (IST) Updated:Sun, 31 Oct 2021 11:11 PM (IST)
प्रशिक्षण में प्रत्याशियों को आय-व्यय व नियम कानून की दी गई जानकारी
प्रशिक्षण में प्रत्याशियों को आय-व्यय व नियम कानून की दी गई जानकारी

संवाद सूत्र, मदनपुर (औरंगाबाद) : प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बिस्कोमान भवन में रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को वाणिज्य उपायुक्त नरेश कुमार व प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रभारी बीडीओ कुमुद रंजन द्वारा आय व्यय एवं आदर्श आचार संहिता को लेकर सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रत्याशियों को आय-व्यय व नियम कानून की जानकारी दी गई। बीडीओ ने बताया कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने हेतु सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना अनिवार्य है। प्रत्याशियों को बैनर, पोस्टर व गाड़ी का उपयोग करने से पहले अनुमति लेने की बात कही गई। सरकारी संस्थान पर प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर लगाना वर्जित है। अगर किसी निजी घर पर लगाते हैं, तो मकान मालिक का अनुमति प्राप्त करना होगा। मकान मालिक अनुमति नहीं देता है या विरोध करता है ऐसी स्थिति में उक्त स्थल पर बैनर पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही प्रत्याशी किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर या ध्वनि तंत्र का प्रयोग अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद का अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकते हैं। जिसका प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही करना है। चुनाव की तिथि से 48 घंटा पहले प्रचार कार्य बंद कर देने का सुझाव दिया गया। कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुलूस, नुक्कड़ सभा या कोई भी सभा बिना अनुमति के नहीं करेंगें। बिहार में शराबबंदी लागू है। इसका पालन करना अनिवार्य है। कोई भी प्रत्याशी न तो शराब पीएंगे न ही मतदाता को शराब पिलाएंगे। पंचायत चुनाव 2021 में प्रत्याशियों के लिए वाहन का प्रयोग चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। पंच एवं वार्ड सदस्य के लिए मात्र एक दो पहिया वाहन, सरपंच, मुखिया एवं समिति के लिए दो-दो पहिया वाहन या एक चार पहिया वाहन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे । इसके लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। आय व्यय का ब्योरा चुनाव खत्म होने के 15 दिनों के अंदर देना है। पंच एवं वार्ड सदस्य को 20 हजार रुपये, समिति सदस्य के लिए 30 हजार एवं मुखिया एवं सरपंच के लिए 40 हजार रुपये तथा जिला परिषद सदस्य के लिए एक लाख की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जो प्रत्याशी ब्योरा नहीं देंगे ने अगले बार चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे।

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