मुख्य पार्षद पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग

जहानाबाद जिला मुख्यालय में जलजमाव की समस्या मामूली बारिश होते ही कायम हो जाती है। गुरुवार को तकरीबन तीन घंटे तक बारिश में मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्लों में जलजमाव की समस्या कायम हो गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 10:26 PM (IST) Updated:Fri, 14 Aug 2020 06:14 AM (IST)
मुख्य पार्षद पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग
मुख्य पार्षद पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग

अरवल : नगर परिषद के मुख्य पार्षद के क्रियाकलाप से नाराज नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाने की मांग की है। सदस्यों ने मुख्य पार्षद को पत्र लिखकर बैठक बुलाने की मांग की। पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि मुख्य पार्षद के रुप में निर्वाचन उपरांत मुख्य पार्षद के द्वारा व्यक्तिगत हीतो के खातिर जिस प्रकार निधि का दुरुपयोग किया गया है तथा आपने कत्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में जो अनिमियता की गई है। उसे क्षुब्ध होकर नगर परिषद के हम सभी निर्वाचित पार्षद मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करते है तथा आपसे अनुरोध करते है कि हमारे अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के लिएनगर परिषद अरवल की विशेष बैठक अविलंब बुलाई जाए। नगर परिषद के सदस्यों ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि नगर परिषद सशक्त स्थायी समिति की कार्यवाही को वार्ड पार्षदो के बीच नियमित रुप से वितरित नही करना। नगर परिषद की मासिक बोर्ड की बैठक में अपनी इच्छा अनुसार बैठक के बाद प्रस्तावों का समावेश करना । बैठक की कार्यवाही को बैठक के ही दरम्यान कार्यवाही पंजी में अंकित नहीं करना। नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति की बैठक को नियमित रुप से नहीं बुलाया जाना। आरोप लगाया कि नगर परिषद की समान्य मासिक बैठक में नियमित रूप से भाग नहीं लेते हैं। योजना भेजने या प्रकाशित होने के पूर्व बिना पार्षदो के सहमति के बिना ही निविदा का प्रकाशन किया जा रहा है। नगर परिषद में पारित प्रस्ताव के विरुद्ध सात निश्चय योजना की सूची में जो योजनाए नहीं थी उसे भी संविदा कराया गया एवं जो योजनाएं अन्य वार्डो की सूचि में थी उसे निविदा नहीं कराया गया। अध्यक्ष के द्वारा माननीय वार्ड पार्षदो का मान - सम्मान नहीं दिया जाता है। निविदा निष्पादन में बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए ही निष्पादित किया जाना। समेत कई मुद्दों को लेकर वार्ड पार्षदों ने नाराजगी जताई और कहा कि इन सभी उपरोक्त कारणों से वर्तमान मुख्य पार्षद नगर परिषद अरवल की विरुद्ध बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के सुशंगत धाराओं के तहत पद पर रहने की योग्यता नही है, तथा पार्षद सदस्यों के बीच अपना बहुमत खो चुके है।

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