चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए तय किया नामांकन की राशि

संवाद सूत्र,पुरैनी (मधेपुरा) : सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरशोर से शुरू हो गई है। च

By JagranEdited By: Publish:Wed, 31 Mar 2021 12:40 AM (IST) Updated:Wed, 31 Mar 2021 12:40 AM (IST)
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए तय किया नामांकन की राशि
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए तय किया नामांकन की राशि

संवाद सूत्र,पुरैनी (मधेपुरा) : सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरशोर से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच सहित कुल छह पदों के लिए एक साथ चुनाव कराया जाएगा। साथ ही आयोग ने इन पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन की राशि भी अलग-अलग तय कर दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसे अलग-अलग पद के लिए नामांकन कर अलग-अलग शुल्क जमा कराना होगा। नामांकन शुल्क कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सबसे अधिक जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों को दो हजार रुपया नामांकन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा। एससी-एसटी,पिछड़ा वर्ग व सभी कोटि के महिला प्रत्याशी को एक हजार रुपया नामांकन शुल्क के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी को एक हजार रुपया तथा एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग व सभी कोटि के महिला प्रत्याशी को पांच सौ रुपया नामांकन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपया निर्धारित किया गया है। जबकि एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग व सभी कोटि के महिला प्रत्याशी को 125 रुपये नामांकन शुल्क के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत पंचायत चुनाव में कोई भी अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा। अनारक्षित पद पर अगर कोई आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी नामांकन करता है तो उससे एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क ही लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला पदाधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है।

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