शराब परिवहन के मामले एक को पांच साल की सश्रम कैद व जुर्माना

संसू अररिया बिहार सरकार द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी घोषित है तथा बिहार सरकार श्

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 07:36 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 07:36 PM (IST)
शराब परिवहन के मामले एक को पांच साल की सश्रम कैद व जुर्माना
शराब परिवहन के मामले एक को पांच साल की सश्रम कैद व जुर्माना

संसू, अररिया: बिहार सरकार द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी घोषित है तथा बिहार सरकार शराबबंदी की सफलता को लेकर कडे़ तेवर में है। इसे सार्थक रूप दिलाने को लेकर मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कठोर दंड सुनिश्चित है। इसी परिप्रेक्ष्य में पंश्चिम बंगाल के दार्जिलिग जिला निवासी एक व्यक्ति को अररिया के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट ने अवैध शराब परिवहन के एक लंबित मामले में मंगलवार पांच साल का सश्रम कैद सहित एक लाख रुपये आर्थिक दंड भरने का अपना फैसला सुनाया तथा जुर्माना नही भरने पर दोषसिद्ध आरोपित को एक साल का अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भी मुकर्रर किया है। जबकि अन्य एक व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने रिहा कर दिया।

उक्त न्यायालय ने विशेष उत्पाद वाद संख्या -986/2020 मे अपना फैसला सुनाया है। उक्त मामला अररिया (बैरगाछी) प्रार्थिमिकी कांड संख्या -969/2020 से संबधित है। कोर्ट ने दोषसिद्ध आरोपित 26 वर्षीय वीरेंद्र सिंह पिता -विनोद सिंह, लोअर भक्ति, थाना - भक्ति नगर, जिला - दार्जिलिग पश्चिम बंगाल के निवासी हैं । जबकि कोर्ट ने इसी मामले में 35 वर्षीय सुशील साह, पिता -बैद्यनाथ साह, लोअर भक्ति, थाना-भक्ति नगर, जिला-दार्जिलिग पश्चिम बंगाल के को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

इस मामले के सूचक बने सहायक अवर निरीक्षक बैरगाछी ओपी के चिरंजीव पांडे ने 24 नवंबर,2020 को एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर दल बल के साथ कुर्साकांटा मोड़ पर गाड़ियों के तलासी ली गई। इसी क्रम में महिद्रा पिक अप वेन की तलाशी के क्रम में वाहन चालक गाड़ी से उतर कर भागने लगा, जिसे पुलिस दल बल ने पीछा करपकड़ लिया और वेन की तलासी के क्रम मे वाहन में सरे गले अवस्था में विभिन्न ब्रांडों के शराब कुल 1536 बोतल बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 576 लीटर बरामद की गई।

इस आधार पर उन दोनों आरोपितों के अतिरिक्त अन्य तीन लोग पकडे पकडे गए। इस मामले में अन्य तीन अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। जिसके आधार पर न्यायालय में विचारण किया गया ।

कोर्ट में सजा की बिन्दू पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामानंद मंडल और उत्पाद विभाग के अधिवक्ता चंदन कुमार ने न्यायालय में पक्ष रखा तथा कहा कि दोषी खुलेआम शराब की बिक्री के प्रयोजन से परिवहन कर रहे थे, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।

chat bot
आपका साथी