दो भाइयों को न्यायालय ने सुनाया उम्रकैद का फैसला, तीसरे को 10 वर्ष सश्रम कैद
- दोष सिद्ध 12 आरोपितों को तीन-तीन वर्ष, बाप-बेटे व अन्य रिस्तेदार हैं शामिल - केस ट्रायल के दौरान
- दोष सिद्ध 12 आरोपितों को तीन-तीन वर्ष, बाप-बेटे व अन्य रिस्तेदार हैं शामिल
- केस ट्रायल के दौरान अमीन नामक आरोपी की हो चुकी है मौत
-------लोगो न्यायालय का ---------
नरेन्द्र गुप्त, अररिया: नरपतगंज थाना के बैरिया गांव में सात साल पहले मकई खेत में बकरी के विवाद को लेकर हथियार व आग्नेयास्त्र से लैस अपराधकर्मियों ने एक महिला की हत्या कर दी थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। अग्नेयास्त्र के बल हत्या व हत्या के प्रयास सहित मारपीट के इस मामले में अररिया कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमण कुमार की अदालत ने मो. इरशाद व दिलशाद नामक दो भाईयों को सश्रम उम्रकैद की सजा सहित एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है जबकि उसके भाई तबरेज को दस साल का सश्रम कैद सहित पच्चीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी फैसला दिया है। साथ हीं शेष एक दर्जन दोषसिद्ध आरोपितों को तीन-तीन साल कैद की सजा काटने का फैसला अदालत ने सुनाया है। अदालत ने सभी सजा एक साथ चलने का आदेश देते हुए जुर्माना राशि की आधी रकम पीड़िता के परिवार को देने का भी आदेश दिया है। जबकि मामले के ट्रायल के क्रम में अमीन नामक एक आरोपित की मौत हो गई।
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--क्या है घटना:
यह घटना 30 मई 2012 की है। नरपतगंज के बैरिया गांव में रईस नामक व्यक्ति की दो बकरी इरशाद के मकई खेत में चला गया था। इस बात के विरोध के बाद अपराधकर्मियों ने नाजायज मजमा बना हरवे हथियार व लाठी डंडा से लैश हो धावा बोल दिया। आग्नेयास्त्र के बल सूचक की ननद हुस्न रूबा नामक एक महिला की हत्या कर दी गई। जबकि इस घटना में कलीमउद्दीन गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। वहीं हथियार से लैस आरोपितों ने विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के पश्चात कुल पंद्रह आरोपितों को दोषी पाया।
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