उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर को स्पेशल कोर्ट ने सुनाया दस वर्षो का सश्रम कैद की सजा

मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसल

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 01:11 AM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 01:11 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर को स्पेशल कोर्ट ने सुनाया दस वर्षो का सश्रम कैद की सजा
उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर को स्पेशल कोर्ट ने सुनाया दस वर्षो का सश्रम कैद की सजा

मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। संसू, अररिया: उत्तर प्रदेश के तरवौना के गिरफ्तार ट्रक चालक को अररिया के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट ने एक लंबित मामले में बुधवार को ट्रक ड्राइवर मो. आजम को दस साल का सश्रम कैद सहित पांच लाख रुपये आर्थिक दंड भरने का फैसला सुनाया। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर आरोपित को दो साल का अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भी मुकर्रर की गई है।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीने, रखने, व्यापार करने सहित शराब का आयात-निर्यात एवं उसका परिवहन करता है तो उसके विरुद्ध आजीवन सजा सहित दस लाख रुपए तक का आर्थिक जुर्माना भरने तक का प्रावधान है। बावजूद एक ट्रक पर करीब चार सौ कार्टून में हजारों लीटर अवैध शराब का परिवहन होना एक गंभीर मामला है।

उक्त बातों की जानकारी स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने देते कहा कहा कि ऐसे मामले में अररिया कोर्ट के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट काफी संवेदनशील हैं।

घटना 22 अगस्त,2020की है। घटना तिथि को संबधित विभाग को पश्चिम बंगाल के दालकोला से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में एक ट्रक से अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर अररिया जिले सिमराहहा के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ 57 पर जाते एक ट्रक को विभागीय बल द्वारा रोका गया। तलाशी के दौरान उक्त ट्रक में इंपेरियल ब्लू नामक 400 कार्टून शराब बरामद किया गया। जिसमे कुल 3528 लीटर शराब बरामदगी की गई।

कोर्ट का फैसला आया सामने:

अररिया कोर्ट के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में स्पेशल केस नंबर-652/20 के तहत सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य के बेहटा

स्थित तरवौना निवासी ट्रक ड्राइवर मै आजम को सिद्ध दोष आरोपित पाया। सजा की बिदु पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद काराधीन आरोपित के विरुद्ध दस साल का सश्रम कैद की सजा का फैसला सुनाया।इस संदर्भ में फारबिसगंज सिमराहा कांड संख्या-703/20 दर्ज हुआ था। पहले भी कई गंभीर मामले में कोर्ट ने सुनाया है सजा:

इससे पहले भी अदालत ने 20 सितंबर,20 की घटना में एक फैसला सुनाया था। घटना तिथि को अवैध तरीके से 448 कार्टून में 3923 लीटर से अधिक अवैध विदेशी शराब का परिवहन हो रहा था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अररिया स्थित हड़िया बारा टोल प्लाजा के समीप बरामदगी की गई। उक्त अवैध शराब एक ट्रक पर चार सौ 48 कार्टून में छिपा कर रखा पाया गया था। जिसे परिवहन कर अन्यत्र ले जाया जा रहा था। इस मामले में अररिया के उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक अभिताभ चंद्रा ने अररिया (आर एस) कांड संख्या-778/20 दर्ज कराया था। इस मामले में भी कोर्ट ने एक आरोपित को दस साल का सश्रम कैद एवं जुर्माना भरने का फैसला सुनाया था।

कोर्ट द्वारा सजा की बिदु पर सुनवाई के दौरान यह बात भी उभर कर सामने आई थी कि कई लोग समाज को दूषित करने के उद्देश्य से माफियागिरी कर लोगों के घर-घर शराब पहुंचा कर ऊंचे दामों में बिक्री करते हैं। इस कारण समाज में अपराध में बढ़ोतरी हो रही है।

इस अतिसंवेदनशील मामले में आरोपित ने पटना हाईकोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई, जहां उक्त वरीय अदालत ने सुनवाई के पश्चात दाखिल पेटिशन रिजेक्ट कर दिया था।

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