मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर की बैठक की मांग

- नप अधिनियम 2007 की धारा 25 (4) के अंतर्गत अविश्वास के बैठक की की गई है मांग। - मुख्य पार्षद

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 09:49 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 09:49 PM (IST)
मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर की बैठक की मांग
मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर की बैठक की मांग

- नप अधिनियम 2007 की धारा 25 (4) के अंतर्गत अविश्वास के बैठक की की गई है मांग।

- मुख्य पार्षद के बहुत कम बचे कार्यकाल में अविश्वास लगने से गरमाई नप की राजनीति।

फोटो नंबर 02 एआरआर 20

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया): फारबिसगंज नगर परिषद की राजनीति एक बार फिर से गरमा गई है। सोमवार को पूर्व उप मुख्य पार्षद मोती खान के नेतृत्व में उप मुख्य पार्षद कृष्णदेव भगत सहित 15 पार्षदों के हस्ताक्षर से मुख्य पार्षद चंदा जायसवाल पर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की मांग की गई है। पार्षदों ने मुख्य पार्षद के नाम से ही आवेदन कार्यालय कर्मी को सौंपा है। जिसमें नप अधिनियम 2007 की धारा 25 (4) के अंतर्गत अविश्वास के बैठक की मांग की गई है। दिए गए आवेदन में पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्य पार्षद ने अपने पद पर निर्वाचन की तिथि 1 अगस्त 2019 से आज तक निर्धारित साधारण बैठक आहूत करने में रुचि नहीं ली है। जिसके कारण हम पार्षद वार्ड की मूलभूत समस्या अवगत कराने एवं अपने अधिकारों से वंचित हैं। नगरपालिका के सारे कार्य एवं योजना तथा कार्य सशक्त स्थाई समिति से निपटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सशक्त स्थाई समिति के बैठक में नगरपालिका के बोर्ड की बैठक में नहीं लाकर नियमावली एवं अधिनियम का खुला उल्लंघन की जा रही है। समिति के निर्णय एवं कृत से पार्षद अवगत नहीं हो पा रहे हैं। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय में रुचि नहीं ली जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020 - 21 की अनुमोदित बजट प्रकरण में निजी रूप से व्यवधान उत्पन्न कर बोर्ड से मंजूरी प्रक्रिया के बिना ही अवधि समाप्त कर दी गई है। परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2021 की बजट प्राकलन की भी अब तक मंजूरी प्रक्रिया प्रभावित है। नागरिकों के सुविधा हेतु त्रुटि पूर्ण क्रय की गई पोल माउंटेन स्टील डस्टबिन के उपयोग में रुचि का अभाव देखा जा रहा है। कर्मियों द्वारा राशि गबन के आरोपों की जांच विधिक प्रक्रिया एवं पारदर्शिता से नहीं की जा रही है। नगर परिषद की संपत्तियों के प्रति गंभीरता का अभाव देखा जा रहा है। समिति की बैठक में अनाधिकृत रूप से अपने पति को बैठाना, कार्यालय के महत्वपूर्ण गोपनीय अभिलेखों को अपने पति द्वारा देखने एवं उनके द्वारा अपने अभिरक्षा में रख लेने, कर्मियों को अनाधिकृत रूप से निर्देश देने जैसे शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिससे पार्षदों में मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास हो गया है। अत: अनुरोध है कि बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली 2010 के अंतर्गत बैठक आहूत करने की कृपा की जाए। अविश्वास को लेकर बैठक की मांग की प्रतिलिपि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी प्रेषित की गई है।

इनसेट

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मुख्य पार्षद के अविश्वास पत्र में इन पार्षदों का है हस्ताक्षर -

मुख्य पार्षद पर अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर सौंपा गया पत्र में उप मुख्य पार्षद कृष्णदेव भगत, वार्ड पार्षद अमित कुमार, गुंजन सिंह, सुनीता जैन, मोती खान, कंचन देवी, सरिता गुप्ता, चुन्नी खातून, मोहम्मद इस्लाम, इजहार आलम, बेबी राय, नजदा खातून, सफीना, सुशील कुमार साह एवं हेमंत रजक के हस्ताक्षर हैं।

कोट

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अविश्वास को लेकर सौंपा गए पत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान समय में महज कुछ समय कार्यकाल का बचा हुआ है। ऐसे समय में कुछ मास्टरमाइंड एवं विकास में अवरोध पैदा करने वाले लोगों के द्वारा साजिश रचने की जानकारी उन्हें पूर्व से हो रही थी।

चंदा जायसवाल, मुख्य पार्षद

फारबिसगंज नगर परिषद।

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