अगर आपने भी खरीदा है मार्च के बाद BS4 वाहन, तो पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश

BS4 वाहनों की बिक्री से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को पलट दिया है।

By Ankit DubeyEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 03:25 PM (IST) Updated:Thu, 09 Jul 2020 09:04 AM (IST)
अगर आपने भी खरीदा है मार्च के बाद BS4 वाहन, तो पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
अगर आपने भी खरीदा है मार्च के बाद BS4 वाहन, तो पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। BS4 वाहनों की बिक्री से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलरों को बड़ा झटका देते हुए कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वहीं, इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 15 जून को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) सहित ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों को फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए कोर्ट के आदेश की डीलरों ने अवहेलना की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल उन्हीं वाहनों की सुरक्षा करेगा, जिन्हें VAHAN पोर्टल से पंजीकृत किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को BS4 वाहनों की बिक्री का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है और सरकार को VAHAN पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के साथ बिक्री के आंकड़ों को पुष्ट करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बेचे गए 17,000 वाहनो से अधिक वाहन VAHAN पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज पाया कि FADA ने 31 मार्च की समय सीमा के बाद बेचे जाने वाले BS4 वाहनों की संख्या को समझा था। FADA को "धोखाधड़ी खेल" द्वारा अदालत का लाभ उठाने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि FADA ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से अधिक वाहन बेचे थे और सवाल किया था कि क्यों और कैसे।

कोर्ट ने 1.05 लाख BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी और अब यह संख्या पार होकर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 दिनों की छूट में 2.55 लाख से अधिक BS4 वाहन बेचे गए हैं, जो उसके आदेश से काफी अधिक हैं।

अब कोर्ट ने कह दिया है कि इन 10 दिनों के दौरान जो अतिरिक्त कारें बेची गई हैं, उनका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भारत में BS4 वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की समयसीमा में ढील देते हुए लॉकडाउन के बाद 10 दिन की मोहलत दी थी, जिसमें लॉकडाउन की अवधि खत्म हो गई थी। इसके बाद कंपनियों ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बचे हुए BS4 वाहनों का 10 दिनों में वह 10 फीसद ही बेच सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलरों को पहले के फैसले का फायदा नहीं उठाने की बात कही और कहा कि किसी भी वाहन को उनके आदेश के बिना पंजीकृत नहीं करवाया जा सकेगा। इसने 27 मार्च, 2020 को आदेश लागू होने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) को BS4 वाहनों की बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को निर्देश दिया है कि वह बीएस 4 वाहनों के डेटा उपलब्ध कराए जो 31 मार्च, 2020 के बाद ईवाहन पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। इस मामले को 23 जुलाई को फिर से उठाया जाएगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने BS4 वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की समय सीमा बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। फाडा ने कहा था कि 15,000 पैसेंजर कारें, 12,000 कमर्शियल वाहन, 7 लाख दो पहिया सभी BS4 के कारण दांव पर लगे हुए हैं, पहले ही इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रही है और अब बाद में कोरोनावायरस महामारी के कारण शोरूम बंद से बिक्री पर काफी असर पड़ा है।

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