दिल्ली में पुराने वाहन चलाने वालों पर किया जाएगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के फॉलोअप के रूप में घोषित नए नियमों के अनुसार 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को भारी चालान भरना पड़ेगा।

By Vineet SinghEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 10:34 AM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 12:59 PM (IST)
दिल्ली में पुराने वाहन चलाने वालों पर किया जाएगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
पुराने वाहन चलाने वालों पर किया जाएगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आपके पास 15 साल पुराना पेट्रोल व्हीकल या फिर 10 साल पुराना डीजल व्हीकल है तो इसे लेकर सड़क पर निकलने पर आपके वाहन पर 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा। इस नये नियम को दिल्ली की सड़कों पर लागू कर दिया गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गये इस फैसले का मकसद इन पुराने वाहनों को सड़कों से पूरी तरह से हटाना जिससे बढ़ते हुए प्रदूषण की रफ़्तार कम की जा सके।

दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के फॉलोअप के रूप में घोषित नए नियमों के अनुसार, 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मालिक अगर सड़क पर ये वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनपर सीधे तौर पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और इसमें किसी तरह की ढील भी नहीं दी जाएगी।

जुर्माने के अलावा, दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी घोषणा की है कि सड़कों पर पाए जाने पर ऐसे पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही इन्हें स्क्रैप के लिए भी भेज दिया जाएगा जिससे इन्हें तुरंत ही सड़कों से हटाया जा सके। यही वजह है कि अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल बंद करके उन्हें स्क्रैप के लिए भेजना अनिवार्य हो गया है।

वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इस नये नियम के लागू हो जाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण की गंभीर समस्या का समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है। हर साल राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यहां इलेक्ट्रिक वाहनों को भी जमकर प्रमोट किया जा रहा है और उनपर भारी सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना 5,000 रुपये तक संयोजित करने योग्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, परिवहन विभाग अब सड़कों पर पाए जाने पर दशकों पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को जब्त या नष्ट करने का आदेश दे सकता है।

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